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Kurukshetra News: नाबालिग को भगाकर दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 07 Dec 2023 02:17 AM IST
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20 years imprisonment for the man accused of raping a minor after driving away
कुरुक्षेत्र। नाबालिग लड़की को भगाकर उसके साथ दुष्कर्म करने के दोषी को अदालत ने 20 साल कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी विपिन कुमार निवासी इटावा यूपी पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पुलिस ने छह महीने बाद नाबालिग को इटावा से बरामद किया था।
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इस्माईलाबाद थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले व्यक्ति ने शिकायत में बताया था कि एक अक्तूबर 2021 की दोपहर को उसकी 15 साल की बेटी लापता हो गई थी। बाद में उसे पता चला कि उसकी बेटी को उसके गांव के किसान के खेत में काम करने वाला युवक अपने साथ भगाकर ले गया है। शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच करते हुए छह महीने बाद 28 मार्च 2022 को पुलिस ने किशोरी को इटावा से बरामद करके परिजनों के हवाले किया था। किशोरी के बयान पर पॉक्सो एक्ट की धारा जोड़कर आरोपी विपिन कुमार को 31 मार्च को गिरफ्तार किया था।
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जिला उप-न्यायवादी भूपेंद्र कुमार ने बताया कि इस मामले की नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश पायल मित्तल की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर विपिन कुमार को दोषी करार देते हुए 20 साल की कैद व 15 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को आठ महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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