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हत्या के आरोपी को उम्र कैद की सजा। 25 हजार रुपये जुर्माना
Updated Thu, 15 Mar 2018 12:48 AM IST
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दुकानदार के हत्यारे को उम्रकैद
अमर उजाला ब्यूरो
कुरुक्षेत्र।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश शालिनी सिंह नागपाल की अदालत ने दुकानदार की चाकू से गोदकर हत्या करने के आरोपी को उम्र कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह जानकारी जिला उप न्यायवादी चंद्र मोहन ने दी। उहोंने बताया कि 13 मई 2017 को थाना शहर थानेसर में उक्त घटना के बारे में सूचना मिली थी, जिसके बाद सहायक उप निरीक्षक बलबीर सिंह अपनी टीम सहित एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे, जहां पता चला कि चाकूल लगने से घायल अतुल को पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया है। पीजीआई में पुलिस को सुनीता पत्नी अशोक कुमार निवासी शिव कॉलोनी थानेसर जिला कुरुक्षेत्र ने बताया कि उसके लड़के अतुल ने गांव खेडी रामनगर में परचून की दुकान है। राहुल निवासी खेड़ी रामनगर ने उसके लड़के की दुकान से काफी सामान उधार ले रखा है। एक दिन पहले भी राहुल से पैसे मांगने पर उसने अतुल के साथ गाली-गलौज की थी। इसके बाद 13 मई 2017 को वह अपने बेटे के साथ दुकान पर बैठी थी। तभी राहुल दुकान पर आया और अतुल की गर्दन पर चाकू से वार कर दिया। बेटे को एलएनजेपी अस्पताल में दाखिल कराया गया। पुलिस ने राहुल के खिलाफ थाना शहर थानेसर में धारा 307 के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस ने 16 मई 2017 को राहुल निवासी खेडी रामनगर को गिरफ्तार कर लिया था। 20 मई 2017 को अतुल ने पीजीआई चंडीगढ़ में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया था। पुलिस ने इस केस में आईपीसी की धारा 302 जोड़ दी थी। उपन्यायवादी के अनुसार यह मामला जिला एवं सत्र न्यायाधीश शालिनी सिंह नागपाल की अदालत में विचाराधीन था। अदालत ने राहुल को हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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अमर उजाला ब्यूरो
कुरुक्षेत्र।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश शालिनी सिंह नागपाल की अदालत ने दुकानदार की चाकू से गोदकर हत्या करने के आरोपी को उम्र कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह जानकारी जिला उप न्यायवादी चंद्र मोहन ने दी। उहोंने बताया कि 13 मई 2017 को थाना शहर थानेसर में उक्त घटना के बारे में सूचना मिली थी, जिसके बाद सहायक उप निरीक्षक बलबीर सिंह अपनी टीम सहित एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे, जहां पता चला कि चाकूल लगने से घायल अतुल को पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया है। पीजीआई में पुलिस को सुनीता पत्नी अशोक कुमार निवासी शिव कॉलोनी थानेसर जिला कुरुक्षेत्र ने बताया कि उसके लड़के अतुल ने गांव खेडी रामनगर में परचून की दुकान है। राहुल निवासी खेड़ी रामनगर ने उसके लड़के की दुकान से काफी सामान उधार ले रखा है। एक दिन पहले भी राहुल से पैसे मांगने पर उसने अतुल के साथ गाली-गलौज की थी। इसके बाद 13 मई 2017 को वह अपने बेटे के साथ दुकान पर बैठी थी। तभी राहुल दुकान पर आया और अतुल की गर्दन पर चाकू से वार कर दिया। बेटे को एलएनजेपी अस्पताल में दाखिल कराया गया। पुलिस ने राहुल के खिलाफ थाना शहर थानेसर में धारा 307 के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस ने 16 मई 2017 को राहुल निवासी खेडी रामनगर को गिरफ्तार कर लिया था। 20 मई 2017 को अतुल ने पीजीआई चंडीगढ़ में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया था। पुलिस ने इस केस में आईपीसी की धारा 302 जोड़ दी थी। उपन्यायवादी के अनुसार यह मामला जिला एवं सत्र न्यायाधीश शालिनी सिंह नागपाल की अदालत में विचाराधीन था। अदालत ने राहुल को हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।