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Karnal News: उत्तराखंड सभा के चुनाव दोबारा से होंगे, जिला कोर्ट का आदेश यथावत
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माई सिटी रिपोर्टर
करनाल। स्टेट रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज हरियाणा (चंडीगढ़) ने उत्तराखंड सभा जिला करनाल के चुनाव के मामले में डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार, फर्म्स एंड सोसाइटीज करनाल के आदेश को यथावत रखा है। इससे अब उत्तराखंड सभा जिला करनाल का चुनाव दोबारा होने की संभावना है।
वसंत विहार निवासी धीरज सिंह रावत ने पिछले चुनाव में धांधली बरते जाने का आरोप लगाते हुए प्रधान, सचिव, कैशियर आदि की शिकायत की थी। मामले की पैरवी करने वाले एडवोकेट अनुज चौहान ने बताया कि उत्तराखंड सभा जिला करनाल का पिछला चुनाव 25 अगस्त, 2024 को हुआ था। धीरज सिंह रावत का कहना है कि इस चुनाव में धांधली बरती गई। फर्जी वोट डलवाकर चुनाव करवाया गया। चुनाव प्रक्रिया की कोई वीडियोग्राफी तक नहीं करवाई गई। उन्होंने 9 अक्तूबर, 2024 को इस मामले में द डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार, फमर्स एंड सोसाइटीज करनाल कार्यालय में मामला दायर किया था, द डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार, फमर्स एंड सोसाइटीज करनाल कार्यालय ने 9 अप्रैल, 2025 को प्रशासक नियुक्त कर दिया है।
अगले तीन महीने के भीतर उत्तराखंड सभा का चुनाव सही ढंग से कराने की जिम्मेदारी दी गई थी लेकिन दूसरे पक्ष ने स्टेट रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज हरियाणा में याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई करते हुए स्टेट रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज हरियाणा ने याचिका को खारिज कर दिया। द डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार, फर्म्स एंड सोसाइटीज करनाल कार्यालय की ओर से जारी आदेशों को बरकरार रखा गया है। प्रशासक को दोबारा चुनाव करवाने का आदेश दे दिया।
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करनाल। स्टेट रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज हरियाणा (चंडीगढ़) ने उत्तराखंड सभा जिला करनाल के चुनाव के मामले में डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार, फर्म्स एंड सोसाइटीज करनाल के आदेश को यथावत रखा है। इससे अब उत्तराखंड सभा जिला करनाल का चुनाव दोबारा होने की संभावना है।
वसंत विहार निवासी धीरज सिंह रावत ने पिछले चुनाव में धांधली बरते जाने का आरोप लगाते हुए प्रधान, सचिव, कैशियर आदि की शिकायत की थी। मामले की पैरवी करने वाले एडवोकेट अनुज चौहान ने बताया कि उत्तराखंड सभा जिला करनाल का पिछला चुनाव 25 अगस्त, 2024 को हुआ था। धीरज सिंह रावत का कहना है कि इस चुनाव में धांधली बरती गई। फर्जी वोट डलवाकर चुनाव करवाया गया। चुनाव प्रक्रिया की कोई वीडियोग्राफी तक नहीं करवाई गई। उन्होंने 9 अक्तूबर, 2024 को इस मामले में द डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार, फमर्स एंड सोसाइटीज करनाल कार्यालय में मामला दायर किया था, द डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार, फमर्स एंड सोसाइटीज करनाल कार्यालय ने 9 अप्रैल, 2025 को प्रशासक नियुक्त कर दिया है।
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अगले तीन महीने के भीतर उत्तराखंड सभा का चुनाव सही ढंग से कराने की जिम्मेदारी दी गई थी लेकिन दूसरे पक्ष ने स्टेट रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज हरियाणा में याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई करते हुए स्टेट रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज हरियाणा ने याचिका को खारिज कर दिया। द डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार, फर्म्स एंड सोसाइटीज करनाल कार्यालय की ओर से जारी आदेशों को बरकरार रखा गया है। प्रशासक को दोबारा चुनाव करवाने का आदेश दे दिया।
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