फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Karnal News ›   Urban Area Act in Rajund

राजौंद में अर्बन एरिया एक्ट लागू

Wed, 29 Jan 2014 12:11 AM IST
कैथल
कैथल Updated Wed, 29 Jan 2014 12:11 AM IST
विज्ञापन
Urban Area Act in Rajund
राजौंद कस्बे को नगर पालिका का दर्जा मिलने के साथ ही यहां अर्बन एरिया एक्ट लागू हो गया है। अब यहां अवैध कॉलोनियां नहीं काटी जा सकेंगी। जिला टाउन एंड प्लानिंग विभाग ने चेतावनी दी है कि यहां पर बनीं अवैध कॉलोनियों पर जल्द ही पीला पंजा चलाया जाएगा। करीब एक किलोमीटर के क्षेत्र में फैले राजौंद शहर में पालिका बनाए जाने की दिशा में काम शुरू होने से लोगों को काफी लाभ पहुंचेगा।
विज्ञापन


राजौंद को अगस्त में नगर पालिका का दर्जा दिया गया था। हरियाणा सरकार के निकाय विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार राजौंद नगर पालिका की सीमा के अंदर और इसके पांच किलोमीटर के दायरे में हरियाणा डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ अर्बन एरिया एक्ट लागू हो चुका है। इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अर्बन एरिया में नगर तथा ग्राम योजना विभाग हरियाणा से लाइसेंस अथवा अनुमति प्राप्त किए बिना प्लॉट काटना व काटी गई अवैध कॉलोनी में निर्माण करना वर्जित है। जिला नगर योजनाकार द्वारा काटी गई अवैध कॉलोनियाें और इनमें बने निर्माणों के विरुद्ध नियमानुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है तथा निर्माण गिरवाने के लिए अभियान भी चलाया जाता है।
विज्ञापन


प्रॉपर्टी डीलरों के बहकावे में न आएं
जिला नगर योजना अशोक गर्ग ने बताया कि यहां अब विभागीय अनुमति के बिना कॉलोनियों नहीं काटी जा सकेंगी। जन साधारण को सचेत किया गया है कि बिना अनुमति अथवा लाइसेंस के उक्त अर्बन एरिया में कोई भी कॉलोनी न काटे तथा काटी गई अवैध कॉलोनियाें में प्रॉपर्टी डीलरों के बहकावे में आकर प्लॉटों की खरीद-फरोख्त न करें। अवैध कॉलोनियों और उसमें किए गए निर्माणों को गिरवाने के लिए भविष्य में अभियान चलाया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन


विकास कार्यों में तेजी आने की उम्मीद
इससे पहले ग्राम पंचायत के तहत आने वाले 40,000 के आसपास की जनसंख्या वाले राजौंद कस्बे को नगर पालिका का दर्जा दिए जाने के बाद से ग्राम पंचायत द्वारा करवाए जाने वाले कार्यों पर भी एक तरह से ब्रेक लगा हुआ है। इस कारण लोगाें को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विभिन्न विभागों द्वारा यहां अर्बन एक्ट लागू किए जाने के बाद अपनी-अपनी योजनाएं लागू की जा रही हैं। इससे उम्मीद है कि अब यहां विकास कार्यों में तेजी आएगी। इस समय यहां बीडीपीओ, नायब तहसीलदार, बिजली निगम के कार्यालय हैं। नगर पालिका का दर्जा मिलने के बाद यहां शहरों जैसी सुविधाएं विकसित होने पर लोगों को काफी लाभ मिलेगा। हालांकि शहर में अभी अवैध कॉलोनियां नहीं बढ़ी हैं। कुछेक लोगों द्वारा यहां निर्माण किए जा रहे हैं। अब नया एक्ट लागू होने के बाद इन लोगों को भी विभाग से अनुमति लेनी होगी।





जिला नगर योजनकार ने बताया कि यहां अब विभागीय अनुमति के बिना कॉलोनी नहीं काटी जा सकेगी। लोगों को आगाह किया है कि वे बिना अनुमति अथवा लाइसेंस के उक्त अर्बन एरिया में कोई भी कॉलोनी न काटे और काटी गई अवैध कॉलोनियाें में प्रॉपर्टी डीलरों के बहकावे में आकर प्लॉटों की खरीद-फरोख्त न करें।


राजौंद में अर्बन एरिया एक्ट लागू
राजौंद के 5 किलोमीटर तक की परिधि में अब बिना अनुमति के नहीं काटी जा सकेंगी कालोनियां
अगस्त माह में दिया सरकार ने राजौंद को नगर पालिका का दर्जा
नगर पालिका का दर्जा मिलने के बाद से बंद पड़े हैं ग्राम पंचायत स्तर के भी कार्य
अमर उजाला ब्यूरो
कैथल, 28 जनवरी
राजौंद कस्बे को नगर पालिका का दर्जा मिलने के साथ ही यहां अर्बन एरिया एक्ट लागू हो गया है। जिस कारण अब यहां अवैध कालोनियां नही काटी जा सकेंगी। जिला टाऊन एंड प्लानिंग विभाग द्वारा चेतावनी जारी की गई है कि यहां अवैध कालौनियों पर शीघ्र ही पीला पंजा चलाया जाएगा।

अगस्त माह में मिला था नगर पालिका का दर्जा:-राजौंद को अगस्त माह में नगर पालिका का दर्जा दिया गया है। इससे पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा इस बारे में घोषणा की गई थी। हरियाणा सरकार के निकाय विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार राजौंद नगर पालिका की सीमा के अंदर एवं इसके पांच किलोमीटर के दायरे में हरियाणा डेवलपमेंट एंड रेगूलेशन आफ अर्बन एरियाज एक्ट 1975 का एक्ट 8 लागू हो चुका है। इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अर्बन एरिया में नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा से लाईसैंस अथवा अनुमति प्राप्त किए बिना कानूनी अथवा प्लाट काटना एवं काटी गई अवैध कालोनी में निर्माण करना पूर्णत: वर्जित है। जिला नगर योजनाकार द्वारा उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत काटी गई अवैध कालोनियाें एवं इनमें बने हुए निर्माणों के विरूद्ध नियमानुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है एवं निर्माण गिरवाने के लिए अभियान भी चलाया जाता है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed