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Karnal News: दो नशा तस्करों को पांच-पांच साल की सजा
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- 50-50 हजार रुपये का लगाया जुर्माना
संवाद न्यूज एजेंसी
करनाल। जिला अदालत ने दो नशा तस्करों को पांच-पांच साल की सजा व 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह फैसला अतिरिक्त सेशन जज रजनीश कुमार शर्मा की अदालत ने सुनाया। दोनों आरोपियों से एक किलो 100 ग्राम अफीम बरामद हुई थी। जिला न्यायवादी डॉ. पंकज सैनी ने बताया कि इस मामले में सहायक न्यायवादी निखिल कुमार ने पैरवी की है।
उन्होंने बताया कि पुलिस की सीआईए वन की टीम ने छह दिसंबर 2019 को सूचना के आधार पर सेक्टर 12 निर्मल कुटिया के समीप से यूपी के रामपुर जिला किरमचा डेरा बगीया गांव निवासी सुखविंद्र सिंह उर्फ सुखा व यूपी के रहपुरा गांव निवासी गंगाराम को एक बैग के साथ गिरफ्तार किया था। उस बैग में दोषियों से एक किलो 100 ग्राम अफीम बरामद की थी। इसके बाद सिविल लाइन थाने में दोनों दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। चार साल तक यह मामला अदालत में चला और अब अदालत ने दोनों दोषियों को सजा सुनाई है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
करनाल। जिला अदालत ने दो नशा तस्करों को पांच-पांच साल की सजा व 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह फैसला अतिरिक्त सेशन जज रजनीश कुमार शर्मा की अदालत ने सुनाया। दोनों आरोपियों से एक किलो 100 ग्राम अफीम बरामद हुई थी। जिला न्यायवादी डॉ. पंकज सैनी ने बताया कि इस मामले में सहायक न्यायवादी निखिल कुमार ने पैरवी की है।
उन्होंने बताया कि पुलिस की सीआईए वन की टीम ने छह दिसंबर 2019 को सूचना के आधार पर सेक्टर 12 निर्मल कुटिया के समीप से यूपी के रामपुर जिला किरमचा डेरा बगीया गांव निवासी सुखविंद्र सिंह उर्फ सुखा व यूपी के रहपुरा गांव निवासी गंगाराम को एक बैग के साथ गिरफ्तार किया था। उस बैग में दोषियों से एक किलो 100 ग्राम अफीम बरामद की थी। इसके बाद सिविल लाइन थाने में दोनों दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। चार साल तक यह मामला अदालत में चला और अब अदालत ने दोनों दोषियों को सजा सुनाई है।
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