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नाबालिग से रेप करने वाले को आठ साल की जेल

Wed, 18 Dec 2013 12:08 AM IST
कुरुक्षेत्र
कुरुक्षेत्र Updated Wed, 18 Dec 2013 12:08 AM IST
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To eight years in prison for raping minor
नाबालिग लड़की से दुराचार के मामले में कुरुक्षेत्र के एएसजे एमएम धोंचक की अदालत ने एक आरोपी को आठ साल की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
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नाबालिग लड़की ने थाना शाहाबाद में शिकायत दर्ज कराई थी कि शाहाबाद के गांव नलवी निवासी जोनी पुत्र शिशपाल ने उसके साथ दुराचार किया है।

थाना शाहाबाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया।

एसके मित्तल उप न्यायवादी ने बताया कि थाना शाहाबाद में इसी साल 16 अगस्त को दुराचार का मामला न्यायालय में विचाराधीन था।

न्यायालय ने सुनवाई के बाद आरोपी जोनी कुमार को मामले में दोषी पाया तथा दोषी जोनी कुमार को धारा-4 पीओसीएसओ एक्ट के तहत आठ साल जेल और 10 हजार रुपये जुर्माना किया गया।
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जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को एक माह की अतिरिक्त सजा होगी। इसके अलावा धारा-366 आईपीसी के तहत दो साल की सजा और दस हजार रुपये जुर्माना तथा जुर्माना न देने पर एक माह अतिरिक्त से सजा काटनी होगी।
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