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Karnal News: पत्नी की हत्या के मामले में पति को नहीं मिली जमानत

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 12 Dec 2025 02:11 AM IST
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The husband was not granted bail in the case of his wife's murder.
अंबाला सिटी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हितेश गर्ग की अदालत ने बलजिंदर सिंह बनाम हरियाणा राज्य के मामले में आरोपी व आवेदक बलजिंदर सिंह की नियमित जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। यह याचिका 22 सितंबर 2021 में साहा थाने में दर्ज प्राथमिकी से संबंधित थी। उस समय शिकायतकर्ता जसबीर सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया था कि 21 सितंबर 2021 को रात लगभग 9:30 बजे शिकायतकर्ता को उसकी बहन के देवर गुरविंदर सिंह से फोन आया, जिसने बताया कि बलजिंदर सिंह ने उसकी बहन मनजीत कौर को पीटा है और किरपान से उसकी छाती और पेट में वार किए हैं। शिकायतकर्ता जब आदेश अस्पताल मोहड़ी पहुंचा तो उसे पता चला कि उसके बहनोई बलजिंदर सिंह ने किरपान से वार कर उसकी बहन मनजीत कौर की हत्या कर दी है।
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जांच के दौरान आरोपी बलजिंदर सिंह को गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट में याचिका पर सुनवाई के दौरान आरोपी पक्ष के अधिवक्ता ने दलील दी थी कि आरोपी चार साल से अधिक समय से हिरासत में है। उसके दो नाबालिग बच्चे हैं और परिवार में वह अकेला कमाने वाला है। शिकायतकर्ता की गवाही सुनी सुनाई बातों पर आधारित है। इस मामले में लंबा ट्रायल चलेगा ऐसे में जमानत दे दी जाए। इस बात पर सहायक लोक अभियोजक ने दलील दी कि आरोप गंभीर प्रकृति के हैं। ट्रायल अंतिम चरण में है इसमें अधिक समय नहीं लगेगा। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए याचिका नामंजूर कर दी।
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