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रिटायर्ड अध्यापकों को तीन माह में एरियर देने के आदेश
ब्यूरो/अमर उजाला,करनाल
Updated Tue, 05 Jan 2016 11:36 PM IST
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जिला एवं सत्र न्यायाधीश ललित बतरा की अदालत ने फैसला देते हुए एसडी माडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रबंधन को आदेश दिए हैं कि वे हरियाणा सरकार व सीबीएसई के नियमानुसार अध्यापकों को वेतन और सुविधाएं दें। साथ हीं जो अध्यापक रिटायर हो चुके हैं, उन्हें भी तीन माह में छठे वेतन आयोग के अनुसार एरियर व अन्य सुविधाएं दें। तीन माह में ऐसा नहीं करने पर ब्याज भी लगाया जाएगा। उधर, जिला अदालत के फैसले पर याचिकाकर्ताओं ने खुशी जताई है।
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मामले के अनुसार, विजय पुंज, संतोष कुकरेजा, सुनीता भाटिया व संतोष चारों एसडी माडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अध्यापक थे और अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं। सेवानिवृत्ति के बाद नियमानुसार एरियर नहीं मिलने पर चारों ने एडवोकेट राजेंद्र भल्ला के मार्फत जिला सत्र एवं न्यायाधीश कम एजुकेशनल ट्रिन्यूनल में स्कूल प्रबंधन के खिलाफ फरवरी, 2015 में केस दायर किया था।
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एडवोकेट राजेंद्र भल्ला ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश ललित बतरा ने दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद फैसला दिया है कि स्कूल प्रबंधन सरकार के नियमों से अपने नियम नहीं बना सकते। जब वे फीस मनमर्जी की लेते हैं तो कर्मचारियों को भी वेतन व सुविधाएं निमयानुसार ही दिया जाना चाहिए। फैसले में अदालत ने स्कूल प्रबंधन को तीन माह के अंदर चारों अध्यापकों को छठे वेतन आयोग के अनुसार एरियर देने के आदेश दिए हैं।
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एडवोकेट भल्ला ने बताया कि अदालत ने अपने फैसले में प्रबंधन को यह भी कहा है कि वे अपने सैलरी सिस्टम को रिवाईज करें और हर हाल में हरियाणा बोर्ड या फिर सीबीएसई बोर्ड के नामर्स को फालो करें।