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1.62 लाख से अधिक लोगों को बांटे जा रहे संपत्ति आईडी नोटिस
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माई सिटी रिपोर्टर
करनाल। यॉशी कंपनी के सर्वे के अनुसार नगर में अब संपत्ति आईडी की संख्या 1.40 लाख से बढ़कर एक लाख 62 हजार 222 हो गई है। कंपनी के कर्मचारी ही घर-घर जाकर नई आईडी के नोटिस बांट रहे हैं। अभी तक 43 हजार नोटिस बांटे गए हैं, शेष इसी माह के अंत तक बांट दिए जाएंगे। इनमें आने वाली त्रुटियों को दुरुस्त कराने के लिए नोटिस मिलने के दिन से 30 दिन का समय दिया गया है। त्रुटियों से संबंधित आपत्ति को निगम कार्यालय आकर और ऑनलाइन दोनों तरह से दर्ज कराया जा सकता है।
नगर निगम आयुक्त डॉ. मनोज कुमार ने बताया कि संपत्तियों का सर्वे तो पिछले साल किया गया था। सर्वे के बाद 21222 नई संपत्ति आईडी बढ़ी है। जिन्हें अप्रैल से लागू किया जाना है। पुनर्मूल्यांकन नोटिस वितरित करने का काम जोरों से चल रहा है। निगम कार्यालय में आकर या पीएमएस हरियाणा डॉट कॉम पोर्टल पर आपत्ति दर्ज की जा सकता है। निगमायुक्त ने कहा है कि उक्त कंपनी का कर्मचारी जिस भी प्रॉपर्टी मालिक के पास आईडी लेकर जाए उसे ले लें, मना न करें। अन्यथा उन्हें अपनी प्रॉपर्टी और उसके टैक्स को लेकर भविष्य में दिक्कत आ सकती है। कुछ लोगों के पास संपत्ति के रूप में खाली प्लॉट हैं, उनका पता लगाने के लिए भी इसी कंपनी से सर्वे कराया गया था। ऐसी संपत्तियों के विवरण एक पोर्टल पर किए जाने के बाद ऐसे प्लॉटों की आईडी भी तैयार कर ली गई है, लेकिन उनके नोटिस फिलहाल नहीं बांटे जा रहे। ऐसे प्रॉपर्टी मालिकों की सुविधा के लिए पीएमएस हरियाणा डॉट कॉम पोर्टल लॉन्च किया गया है। पोर्टल खोलकर जिला करनाल, म्यूनिसिपिल्टी करनाल डालकर व्यू ऑन मैप पर क्लिक करें, गूगल मैप ओपन होगा, उसमें अपने प्लॉट की लोकेशन देखें। ऐसा करने के बाद एक बैलून पर क्लिक कर, प्लॉट से संबंधित सारी जानकारी स्क्त्रस्ीन पर दिखाई देगी।
त्रुटि ठीक कराने को ये दस्तावेज साथ लाएं
नोटिस पहुंचने के बाद प्रॉपर्टी मालिक उसकी अच्छी तरह जांच करें, यदि त्रुटि है तो ठीक करवाएं। संपत्ति मालिक यदि अपनी आईडी में नाम व एरिया ठीक करवाना चाहता है तो उसे प्लॉट की रजिस्ट्री, आधार नंबर, फेमिली आईडी व पुराने टैक्स की रसीद, नोटिस के साथ देनी होगी। यदि कोई व्यक्ति अपना पता, मोबाइल नंबर व पुराने टैक्स के रिकॉर्ड को ठीक कराना चाहता है तो वह आधार कार्ड, फेमिली आईडी व पुराने टैक्स की रसीद साथ लेकर आए। इसके लिए निगम के रिसेप्शन पर बने हेल्प डेस्क पर सुबह 9:30 बजे के बाद जाकर टोकन प्राप्त करें। निगम कार्यालय में आपत्ति दर्ज करवाने के लिए दो काउंटर बनाए गए हैं, इन काउंटरों पर सुबह 10 बजे से शाम 4:30 बजे तक आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है।
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ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं आपत्ति
नागरिक पीएमएस हरियाणा डॉट कॉम पर भी ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, इसके लिए निगम कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं है। इसके बावजूद किसी को प्रॉपर्टी आईडी को लेकर दिक्कत आती है तो हेल्प लाइन नंबर 7230009440 पर संपर्क कर सकता है। यह सुविधा सोमवार से शनिवार तक सुबह 10 से शाम 4 बजे तक उपलब्ध रहेगी। बिना चहारदीवारी वाले खाली प्लॉट की एक आईडी भी हो सकती है। जिस प्लॉट धारक को इस तरह की दिक्कत आएगी, वह नगर निगम कार्यालय के कमरा नंबर 106 में आकर अपना समस्या का समाधान करा सकता है।
डॉ. मनोज कुमार निगमायुक्त, करनाल
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करनाल। यॉशी कंपनी के सर्वे के अनुसार नगर में अब संपत्ति आईडी की संख्या 1.40 लाख से बढ़कर एक लाख 62 हजार 222 हो गई है। कंपनी के कर्मचारी ही घर-घर जाकर नई आईडी के नोटिस बांट रहे हैं। अभी तक 43 हजार नोटिस बांटे गए हैं, शेष इसी माह के अंत तक बांट दिए जाएंगे। इनमें आने वाली त्रुटियों को दुरुस्त कराने के लिए नोटिस मिलने के दिन से 30 दिन का समय दिया गया है। त्रुटियों से संबंधित आपत्ति को निगम कार्यालय आकर और ऑनलाइन दोनों तरह से दर्ज कराया जा सकता है।
नगर निगम आयुक्त डॉ. मनोज कुमार ने बताया कि संपत्तियों का सर्वे तो पिछले साल किया गया था। सर्वे के बाद 21222 नई संपत्ति आईडी बढ़ी है। जिन्हें अप्रैल से लागू किया जाना है। पुनर्मूल्यांकन नोटिस वितरित करने का काम जोरों से चल रहा है। निगम कार्यालय में आकर या पीएमएस हरियाणा डॉट कॉम पोर्टल पर आपत्ति दर्ज की जा सकता है। निगमायुक्त ने कहा है कि उक्त कंपनी का कर्मचारी जिस भी प्रॉपर्टी मालिक के पास आईडी लेकर जाए उसे ले लें, मना न करें। अन्यथा उन्हें अपनी प्रॉपर्टी और उसके टैक्स को लेकर भविष्य में दिक्कत आ सकती है। कुछ लोगों के पास संपत्ति के रूप में खाली प्लॉट हैं, उनका पता लगाने के लिए भी इसी कंपनी से सर्वे कराया गया था। ऐसी संपत्तियों के विवरण एक पोर्टल पर किए जाने के बाद ऐसे प्लॉटों की आईडी भी तैयार कर ली गई है, लेकिन उनके नोटिस फिलहाल नहीं बांटे जा रहे। ऐसे प्रॉपर्टी मालिकों की सुविधा के लिए पीएमएस हरियाणा डॉट कॉम पोर्टल लॉन्च किया गया है। पोर्टल खोलकर जिला करनाल, म्यूनिसिपिल्टी करनाल डालकर व्यू ऑन मैप पर क्लिक करें, गूगल मैप ओपन होगा, उसमें अपने प्लॉट की लोकेशन देखें। ऐसा करने के बाद एक बैलून पर क्लिक कर, प्लॉट से संबंधित सारी जानकारी स्क्त्रस्ीन पर दिखाई देगी।
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त्रुटि ठीक कराने को ये दस्तावेज साथ लाएं
नोटिस पहुंचने के बाद प्रॉपर्टी मालिक उसकी अच्छी तरह जांच करें, यदि त्रुटि है तो ठीक करवाएं। संपत्ति मालिक यदि अपनी आईडी में नाम व एरिया ठीक करवाना चाहता है तो उसे प्लॉट की रजिस्ट्री, आधार नंबर, फेमिली आईडी व पुराने टैक्स की रसीद, नोटिस के साथ देनी होगी। यदि कोई व्यक्ति अपना पता, मोबाइल नंबर व पुराने टैक्स के रिकॉर्ड को ठीक कराना चाहता है तो वह आधार कार्ड, फेमिली आईडी व पुराने टैक्स की रसीद साथ लेकर आए। इसके लिए निगम के रिसेप्शन पर बने हेल्प डेस्क पर सुबह 9:30 बजे के बाद जाकर टोकन प्राप्त करें। निगम कार्यालय में आपत्ति दर्ज करवाने के लिए दो काउंटर बनाए गए हैं, इन काउंटरों पर सुबह 10 बजे से शाम 4:30 बजे तक आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है।
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ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं आपत्ति
नागरिक पीएमएस हरियाणा डॉट कॉम पर भी ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, इसके लिए निगम कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं है। इसके बावजूद किसी को प्रॉपर्टी आईडी को लेकर दिक्कत आती है तो हेल्प लाइन नंबर 7230009440 पर संपर्क कर सकता है। यह सुविधा सोमवार से शनिवार तक सुबह 10 से शाम 4 बजे तक उपलब्ध रहेगी। बिना चहारदीवारी वाले खाली प्लॉट की एक आईडी भी हो सकती है। जिस प्लॉट धारक को इस तरह की दिक्कत आएगी, वह नगर निगम कार्यालय के कमरा नंबर 106 में आकर अपना समस्या का समाधान करा सकता है।
डॉ. मनोज कुमार निगमायुक्त, करनाल