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तीन अक्तूबर को सार्वजनिक अवकाश रहेगा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 21 Sep 2021 02:26 AM IST
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October 3 will be a public holiday
करनाल। वार्ड पार्षद उप चुनाव के निर्वाचन अधिकारी व निगम के संयुक्त आयुक्त गगनदीप सिंह ने बताया कि मतदान के दिन 3 अक्तूबर को सार्वजनिक अवकाश रहेगा। साथ ही 2 व 3 अक्तूबर को शराब की बिक्री व वितरण पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
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निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि वार्ड-7 में पार्षद का उपचुनाव तीन अक्तूबर को होना है। मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें, इसके लिए तीन अक्तूबर को सार्वजनिक अवकाश रहेगा। नगर निगम के क्षेत्र में स्थापित सभी फैक्ट्री, वाणिज्यिक संस्थान, औद्योगिक इकाइयां, व्यापार व दुकानें भी बंद रहेंगी।
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साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग हरियाणा के निर्देशानुसार 2 व 3 अक्तूबर को शराब की बिक्त्रस्ी पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा, ताकि चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सकें। वार्ड 7 की परिधि में आने वाले व आस-पास के क्षेत्र में आने वाले होटल, रेस्टोरेंट, क्लब, शराब की दुकानों पर चुनाव के दिन शराब की बिक्त्रस्ी प्रतिबंधित रहेगी।
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