फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Karnal News ›   Notice to 2100 property tax defaulters

2100 प्रॉपर्टी टैक्स बकायेदारों को नोटिस

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 25 Feb 2022 01:50 AM IST
विज्ञापन
Notice to 2100 property tax defaulters
नगर निगम क्षेत्र के करीब 1.42 लाख संपत्तिधारकों को सरकार की ओर से 31 मार्च तक एक मुश्त बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने पर शत प्रतिशत ब्याज की छूट दी गई है, साथ ही चालू वित्तीय वर्ष के संपत्तिधारकों को भी बिल पर 25 प्रतिशत की छूट दी है लेकिन अभी प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने वालों की गति अपेक्षित नहीं है। हालांकि अभी तक निगम के खाते में आठ करोड़ रुपये जमा हो चुके हैं। निगमायुक्त नरेश नरवाल ने इसमें तेजी लाने के निर्देश दिए हैं, इसके लिए निगम अधिकारियों को और प्रचार प्रसार करने को कहा है। निगम की कर शाखा ने एक लाख से ऊपर के डिफाल्टर बकायेदारों को करीब 2100 प्रॉपर्टी टैक्स के नोटिस दिए हैं, जिनमें वह सप्ताह भर के बकायेदार टैक्स जमा नहीं करवाएंगे तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन

निगमायुक्त ने बताया कि बकायेदारों को कर से मुक्त करने के लिए सरकार ने 31 मार्च 2022 तक बकाया टैक्स जमा करवाने पर समस्त ब्याज माफी का एलान किया है। प्रॉपर्टी टैक्स भरने से संबंधित जानकारी देने के लिए शहर के मुख्य स्थानों पर बैनर व होर्डिंग्स लगाए गए हैं, जिस पर छूट के साथ टैक्स भरने की अंतिम तिथि, समय, टोल फ्री नंबर व ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए साइट्स दर्शाई गई हैं। जो व्यक्ति टैक्स भरने के लिए किसी कारण से निगम कार्यालय नहीं आ सकते वो ऑनलाइन टैक्स भर सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन डॉट यूएलबी हरियाणा डॉट जीओवी डॉट इन तथा दूसरी, यूएलबी एचआरवाई एनडीसी डॉट ओआरजी वेबसाइट है। क्रेडिट व डेबिट कार्ड या पेटीएम से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति के घर प्रॉपर्टी टैक्स बिल नहीं पहुंचा है तो वह एमसी करनाल डॉट ओआरजी साइट पर जाकर, उसमें अपनी प्रॉपर्टी आईडी डालकर ऑनलाइन बिल प्राप्त कर सकते हैं।
विज्ञापन

अब ऑनलाइन भी ठीक होंगी नई प्रॉपर्टी आईडी की त्रुटियां
निगमायुक्त ने बताया कि निगम एरिया में अब तक करीब 92 हजार नई प्रॉपर्टी आईडी के नोटिस बांटे गए हैं। यदि किसी व्यक्ति की नई प्रॉपर्टी आईडी के नोटिस में किसी तरह की त्रुटि है, तो वे आसानी से ठीक करवाई जा सकती हैं। ऐसे प्रॉपर्टी मालिकों की सुविधा के लिए पीएमएस हरियाणा डॉट कॉम (pmsharyana.com) पोर्टल लांच किया है। संबंधित व्यक्ति के विवरण में यदि कोई त्रुटि है तो वह उक्त पोर्टल पर ही, प्लॉट की रजिस्ट्री, आधार नंबर, फैमिली आईडी व पुराने प्रॉपर्टी टैक्स की रसीद अपलोड कर आपत्ति डाल सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed