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324 एकड़ जमीन के अभिलेखों में हेराफेरी
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माई सिटी रिपोर्टर
करनाल। यूपी के जिला शामली क्षेत्र की 324 एकड़ जमीन सीमा अधिनियम के तहत हरियाणा में आई थी। जिसमें एक आरोपी ने पटवारी व कानून के साथ मिलकर हेराफेरी करके व कुछ अन्य लोगों के नाम दर्ज करने के मामले में तत्कालीन पटवारी व कानून-गो सहित तीन लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।
शहर के विकास नगर निवासी कुदा सिंह का आरोप है कि न्यायालय के आदेश के क्रम में उत्तर प्रदेश के शामली व मुजफ्फरनगर जिले में आने वाली शामलात आदि की 324 एकड़ रेतीली जमीन जो हरियाणा राज्य के करनाल तहसील क्षेत्र में आई थी। जमाबंदी 2002-03 व इसके बाद रिंकू निवासी झिंझाड़ी ने तत्कालीन पटवारी व चत्कालीन कानून-गो के साथ मिलकर राजस्व अभिलेखों में हेराफेरी कराई है। कुछ अन्य लोगों के नाम दर्ज कर दी गई है। जिससे राज्य सरकार को भी लाखों की राजस्व क्षति पहुंची है। कुंजपुरा थाना पुलिस ने इस मामले में रिंकू व तत्कालीन पटवारी व कानून गो के खिलाफ अभिलेखों में हेराफेरी, धोखाधड़ी आदि के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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करनाल। यूपी के जिला शामली क्षेत्र की 324 एकड़ जमीन सीमा अधिनियम के तहत हरियाणा में आई थी। जिसमें एक आरोपी ने पटवारी व कानून के साथ मिलकर हेराफेरी करके व कुछ अन्य लोगों के नाम दर्ज करने के मामले में तत्कालीन पटवारी व कानून-गो सहित तीन लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।
शहर के विकास नगर निवासी कुदा सिंह का आरोप है कि न्यायालय के आदेश के क्रम में उत्तर प्रदेश के शामली व मुजफ्फरनगर जिले में आने वाली शामलात आदि की 324 एकड़ रेतीली जमीन जो हरियाणा राज्य के करनाल तहसील क्षेत्र में आई थी। जमाबंदी 2002-03 व इसके बाद रिंकू निवासी झिंझाड़ी ने तत्कालीन पटवारी व चत्कालीन कानून-गो के साथ मिलकर राजस्व अभिलेखों में हेराफेरी कराई है। कुछ अन्य लोगों के नाम दर्ज कर दी गई है। जिससे राज्य सरकार को भी लाखों की राजस्व क्षति पहुंची है। कुंजपुरा थाना पुलिस ने इस मामले में रिंकू व तत्कालीन पटवारी व कानून गो के खिलाफ अभिलेखों में हेराफेरी, धोखाधड़ी आदि के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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