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Karnal News: बंदी की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास
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संवाद न्यूज एजेंसी
करनाल। जिला जेल में बंद एक बंदी पर गर्म रिफाइंड डालकर हत्या करने वाले दोषी को अतिरिक्त सेशन जज अनिल कुमार की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पहले ही जेल में एक हत्या के मामले में सजा काट रहा है।
जिला न्यायवादी डॉ. पंकज ने बताया कि इस मामले में सहायक न्यायवादी ऋषि शर्मा ने मजबूती से केस लड़ा है। रिषी शर्मा ने बताया कि पानीपत के कारदा गांव निवासी अजीत 2019 में जिला जेल में बंद था। वहां उसके साथ दोषी पानीपत के गांव रिसालू निवासी अमन उर्फ काला पहले से ही एक हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था।
नौ मार्च 2019 को जिला जेल की बैरक नंबर 22 एक में दोषी अमन ने अजीत के ऊपर गर्म रिफाइंड डाल दिया। जिससे अजीत का पूरा शरीर झुलस गया। उसे डॉक्टरों ने पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया गया।
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इस दौरान पुलिस ने दोषी अमन उर्फ काला के खिलाफ आईपीसी की धारा 307 हत्या के प्रयास में मामला दर्ज कर लिया। इसके बाद अजीत की इलाज के दौरान मौत हो गई तो पुलिस ने हत्या की धारा 302 भी जोड़ दी। अब अतिरिक्त सेशन जज अनील कुमार की अदालत ने दोषी अमन उर्फ काला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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करनाल। जिला जेल में बंद एक बंदी पर गर्म रिफाइंड डालकर हत्या करने वाले दोषी को अतिरिक्त सेशन जज अनिल कुमार की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पहले ही जेल में एक हत्या के मामले में सजा काट रहा है।
जिला न्यायवादी डॉ. पंकज ने बताया कि इस मामले में सहायक न्यायवादी ऋषि शर्मा ने मजबूती से केस लड़ा है। रिषी शर्मा ने बताया कि पानीपत के कारदा गांव निवासी अजीत 2019 में जिला जेल में बंद था। वहां उसके साथ दोषी पानीपत के गांव रिसालू निवासी अमन उर्फ काला पहले से ही एक हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था।
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नौ मार्च 2019 को जिला जेल की बैरक नंबर 22 एक में दोषी अमन ने अजीत के ऊपर गर्म रिफाइंड डाल दिया। जिससे अजीत का पूरा शरीर झुलस गया। उसे डॉक्टरों ने पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया गया।
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इस दौरान पुलिस ने दोषी अमन उर्फ काला के खिलाफ आईपीसी की धारा 307 हत्या के प्रयास में मामला दर्ज कर लिया। इसके बाद अजीत की इलाज के दौरान मौत हो गई तो पुलिस ने हत्या की धारा 302 भी जोड़ दी। अब अतिरिक्त सेशन जज अनील कुमार की अदालत ने दोषी अमन उर्फ काला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।