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महिला की हत्या के आरोप में उम्रकैद
करनाल
Updated Thu, 12 Sep 2013 10:41 PM IST
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दुराचार के प्रयास में विफल होने पर महिला की ईंट मारकर हत्या करने के बाद शव को झाड़ियों में फेंकने वाले आरोपी को कोर्ट ने आजीवन कारावास के साथ 35 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
शामगढ़ निवासी रामपाल उर्फ पाली ने 26 अप्रैल 2012 की रात खेत में महिला से दुराचार करने का प्रयास किया लेकिन असफल होने पर महिला की ईंट मारकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद रामपाल ने महिला के शव को शामगढ़ के श्मशान घाट की झाड़ियाें में फेंक दिया था। कोर्ट ने रामपाल को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
लुटेरे को सात साल की सजा
एक अन्य मामले में बैटरी दिखाकर लोगों को लूटने के आरोपी को कोर्ट ने सात साल की कैद व दो हजार रुपये का जुर्माना किया है। जुर्माना अदा नहीं करने की सूरत में आरोपियों को तीन महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। उत्तरप्रदेश के झिंझाना के गांव अहमदगढ़ निवासी शंकर उर्फ प्रेमचंद को पुलिस ने राहगीरों को बैटरी दिखाकर लूटने के आरोप में गिरफ्तार किया था।
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27 अगस्त 2012 को शंकर उर्फ प्रेमचंद ने लिबर्टी चौक के समीप राहगीरों को लूट रहा था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज किया था। इसके चलते कोर्ट ने शंकर को दोषी करार देते हुए उसे सात साल की कैद व दो हजार रुपये जुर्माना किया।
मारपीट में छह लोगों को दो साल की सजा
जेएमआईसी की कोर्ट ने मारपीट के एक मामले में दोनों पक्षों के छह लोगों को दोषी करार देते हुए उन्हें दो-दो वर्ष कैद की सजा व दो-दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। दोनों पक्षों ने तखाना में एक दूसरे पर डंडों व लाठियाें से हमला किया था।
मामला कोर्ट में आने के बाद कोर्ट ने एक पक्ष के पांच लोग, जिनमें तखाना निवासी शिव कुमार, सोमती, ऊषा, जयभगवान व रामपाल को दोषी करार दिया, जबकि दूसरे पक्ष की तखाना निवासी अंग्रेजो को दोषी करार देते हुए सभी दोषियों को सजा सुनाई है।
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शामगढ़ निवासी रामपाल उर्फ पाली ने 26 अप्रैल 2012 की रात खेत में महिला से दुराचार करने का प्रयास किया लेकिन असफल होने पर महिला की ईंट मारकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद रामपाल ने महिला के शव को शामगढ़ के श्मशान घाट की झाड़ियाें में फेंक दिया था। कोर्ट ने रामपाल को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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लुटेरे को सात साल की सजा
एक अन्य मामले में बैटरी दिखाकर लोगों को लूटने के आरोपी को कोर्ट ने सात साल की कैद व दो हजार रुपये का जुर्माना किया है। जुर्माना अदा नहीं करने की सूरत में आरोपियों को तीन महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। उत्तरप्रदेश के झिंझाना के गांव अहमदगढ़ निवासी शंकर उर्फ प्रेमचंद को पुलिस ने राहगीरों को बैटरी दिखाकर लूटने के आरोप में गिरफ्तार किया था।
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27 अगस्त 2012 को शंकर उर्फ प्रेमचंद ने लिबर्टी चौक के समीप राहगीरों को लूट रहा था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज किया था। इसके चलते कोर्ट ने शंकर को दोषी करार देते हुए उसे सात साल की कैद व दो हजार रुपये जुर्माना किया।
मारपीट में छह लोगों को दो साल की सजा
जेएमआईसी की कोर्ट ने मारपीट के एक मामले में दोनों पक्षों के छह लोगों को दोषी करार देते हुए उन्हें दो-दो वर्ष कैद की सजा व दो-दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। दोनों पक्षों ने तखाना में एक दूसरे पर डंडों व लाठियाें से हमला किया था।
मामला कोर्ट में आने के बाद कोर्ट ने एक पक्ष के पांच लोग, जिनमें तखाना निवासी शिव कुमार, सोमती, ऊषा, जयभगवान व रामपाल को दोषी करार दिया, जबकि दूसरे पक्ष की तखाना निवासी अंग्रेजो को दोषी करार देते हुए सभी दोषियों को सजा सुनाई है।