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Karnal News: गांजा रखने के दोषी ट्रक चालक को चार साल की कैद
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संवाद न्यूज एजेंसी
कुरुक्षेत्र। अदालत ने साढ़े छह साल पहले साढ़े 28 किलो गांजा के साथ पकड़े गए आरोपी ट्रक चालक को दोषी मानते हुए चार साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी सुनील कुमार उर्फ सोनू निवासी पंजाबी मोहल्ला इस्माईलाबाद पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर दोषी को चार माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
सहायक जिला न्यायवादी कर्मबीर ने बताया कि 14 जून 2017 को सीआईए-दो की टीम पिहोवा के कैथल रोड पर मौजूद थी। पुलिस टीम ने सूचना पर गुमथला गढू पुलिस चौकी के पास नाकाबंदी करके आरोपी सुनील कुमार को उसके ट्रक के साथ काबू किया था। आरोपी के ट्रक की तलाशी लेने पर उसके कब्जे से साढ़े 28 किलो गांजा बरामद हुआ था। आरोपी के विरुद्ध थाना पिहोवा में मामला दर्ज कर आरोपी सुनील कुमार को गिरफ्तार किया था। मामले की नियमित सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमरिंद्र शर्मा की एनडीपीएस की विशेष अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर नशीला पदार्थ रखने के आरोपी सुनील कुमार को दोषी करार देते हुए चार वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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कुरुक्षेत्र। अदालत ने साढ़े छह साल पहले साढ़े 28 किलो गांजा के साथ पकड़े गए आरोपी ट्रक चालक को दोषी मानते हुए चार साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी सुनील कुमार उर्फ सोनू निवासी पंजाबी मोहल्ला इस्माईलाबाद पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर दोषी को चार माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
सहायक जिला न्यायवादी कर्मबीर ने बताया कि 14 जून 2017 को सीआईए-दो की टीम पिहोवा के कैथल रोड पर मौजूद थी। पुलिस टीम ने सूचना पर गुमथला गढू पुलिस चौकी के पास नाकाबंदी करके आरोपी सुनील कुमार को उसके ट्रक के साथ काबू किया था। आरोपी के ट्रक की तलाशी लेने पर उसके कब्जे से साढ़े 28 किलो गांजा बरामद हुआ था। आरोपी के विरुद्ध थाना पिहोवा में मामला दर्ज कर आरोपी सुनील कुमार को गिरफ्तार किया था। मामले की नियमित सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमरिंद्र शर्मा की एनडीपीएस की विशेष अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर नशीला पदार्थ रखने के आरोपी सुनील कुमार को दोषी करार देते हुए चार वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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