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निराश्रित एवं अनाथ बच्चे ग्रुप-सी और डी के लिए करें आवेदन
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संवाद न्यूज एजेंसी
कैथल। हरियाणा में बाल गृहों में आने वाले निराश्रित एवं अनाथ बच्चों को ग्रुप सी व ग्रुप डी की नौकरियां दी जाएंगी। इसके लिए वे आवेदन कर सकते हैं। उनकी शिक्षा से लेकर पालन पोषण, नौकरी व शादी तक का खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाता है। यह जानकारी डीसी प्रदीप दहिया ने दी।
उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना के अनुसार हरियाणा सरकार बाल गृह में आने वाले सभी निराश्रित और अनाथ बच्चों की शिक्षा और पालन-पोषण से लेकर नौकरी व शादी तक का खर्च वहन कर रही है। योजना के अनुसार 18 वर्ष की उम्र पूरी करने के बाद ऐसे युवाओं को सरकार सीधे एक्सग्रेसिया पॉलिसी में कवर करके ग्रुप-सी और ग्रुप-डी की नौकरी दी जाने का प्रयास किया जाता है। सरकार ऐसे बच्चों को 25 वर्ष की आयु अथवा विवाह से पहले तक 2500 रुपये प्रतिमाह की सहायता राशि भी देती है।
उन्होंने बताया कि पांच वर्ष की आयु से पहले परिपक्त या एक वर्ष की आयु से पहले आत्म समर्पित राज्य के बाल देखभाल संस्थानों में दाखिल और बाल देखभाल संस्थानों में रहते हुए 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले 25 वर्ष के युवा अनुकंपा के आधार पर ग्रुप सी एवं डी में रोजगार प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए मूल शैक्षणिक योग्यता पूरी होनी जरूरी है। इसी प्रकार वे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का दर्जा प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। लाभार्थी केवल एक बार ही अनुकंपा आधार पर रोजगार के तहत रोजगार और ईडब्ल्यूएस के दर्जे का लाभ उठा सकता है।
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कैथल। हरियाणा में बाल गृहों में आने वाले निराश्रित एवं अनाथ बच्चों को ग्रुप सी व ग्रुप डी की नौकरियां दी जाएंगी। इसके लिए वे आवेदन कर सकते हैं। उनकी शिक्षा से लेकर पालन पोषण, नौकरी व शादी तक का खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाता है। यह जानकारी डीसी प्रदीप दहिया ने दी।
उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना के अनुसार हरियाणा सरकार बाल गृह में आने वाले सभी निराश्रित और अनाथ बच्चों की शिक्षा और पालन-पोषण से लेकर नौकरी व शादी तक का खर्च वहन कर रही है। योजना के अनुसार 18 वर्ष की उम्र पूरी करने के बाद ऐसे युवाओं को सरकार सीधे एक्सग्रेसिया पॉलिसी में कवर करके ग्रुप-सी और ग्रुप-डी की नौकरी दी जाने का प्रयास किया जाता है। सरकार ऐसे बच्चों को 25 वर्ष की आयु अथवा विवाह से पहले तक 2500 रुपये प्रतिमाह की सहायता राशि भी देती है।
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उन्होंने बताया कि पांच वर्ष की आयु से पहले परिपक्त या एक वर्ष की आयु से पहले आत्म समर्पित राज्य के बाल देखभाल संस्थानों में दाखिल और बाल देखभाल संस्थानों में रहते हुए 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले 25 वर्ष के युवा अनुकंपा के आधार पर ग्रुप सी एवं डी में रोजगार प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए मूल शैक्षणिक योग्यता पूरी होनी जरूरी है। इसी प्रकार वे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का दर्जा प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। लाभार्थी केवल एक बार ही अनुकंपा आधार पर रोजगार के तहत रोजगार और ईडब्ल्यूएस के दर्जे का लाभ उठा सकता है।
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