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Hindi News ›   Haryana ›   Karnal News ›   Robbery case, the three convicts sentenced to seven, Karnal

डकैती मामले में तीन दोषियों को सात-सात कैद की सजा

Wed, 07 Dec 2016 12:40 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, करनाल
ब्यूरो/अमर उजाला, करनाल Updated Wed, 07 Dec 2016 12:40 AM IST
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आढ़ती और उसके दोस्त से देसी कट्टे के बल पर डकैती की वारदात को अंजाम देने के दोषियों को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेश कत्याल की अदालत ने तीन युवकों को दोषी करार करते हुए सात-सात कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर करीब 32 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
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मामले के अनुसार, सात जुलाई, 2015 शाम को आढ़ती जयपाल और उसका दोस्त अपने दोस्त जयभगवान के साथ दुकान के बाहर बैठे थे। अचानक मुंह ढंके हुए तीन युवक आए थे और उन्होंने देसी कट्टे कनपटी पर लगा लिए। तीनों युवकों ने उससे 20 हजार रुपये और उसके दोस्त से सात हजार और दो मोबाइल ले लिए। इसके बाद बदमाश कट्टे को हवा में हिलाते हुए फरार हो गए। सिटी थाना पुलिस ने इस मामले में तीन अज्ञात युवकों के खिलाफ डकैती समेत विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। बाद में सिटी थाना पुलिस ने तीन युवकों को गिरफ्तार किया गया था। इनकी शिनाख्त दीपक, मोहित व अमित निवासी कुरथल, जिला मुजफ्फरनगर (यूपी) के रूप में हुई थी। तीनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था और मामला अदालत में चल रहा था। मंगलवार को एडीजे नरेश कत्याल ने तीनों को दोषी करार देते हुए सात-सात साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही मोहित व दीपक पर 11 हजार रुपये जुर्माना ठोका है, साथ ही अमित पर दस हजार रुपये जुर्माना भी ठोका है।
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