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Hindi News ›   Haryana ›   Karnal News ›   Killer sentenced to life imprisonment

हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा

Thu, 14 Jan 2016 01:11 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला,करनाल
ब्यूरो/अमर उजाला,करनाल Updated Thu, 14 Jan 2016 01:11 AM IST
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घर बुलाकर हत्या के मामले में अदालत ने हत्यारोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी पर 20 हजार रुपये जुर्माना भी ठोका है। पुलिस के अनुसार, 15 मई, 2015 को गांव सालवन निवासी अजय को उसके दोस्त राजीव ने अपने घर बुला लिया। बाद में उस पर कुल्हाड़ी से वार कर दिए और मौके से फरार हो गया था। इससे अजय लहूलुहान होकर वहीं पर गिर पड़ा था।

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मामला पैसे के लेन-देन का बताया गया। बाद में मामले की सूचना परिजनों को मिली तो उसे आनन फानन में असंध के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने इस संबंध में राजीव उर्फ राजू के खिलाफ हत्या समेत विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया था। बाद में असंध थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से वारदात में प्रयुक्त की गई कुल्हाड़ी बरामद की थी।
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मामला अदालत में विचाराधीन था। पीड़ित पक्ष के वकील योगेश शर्मा ने बताया कि बुधवार को अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश अजय कुमार शारदा की अदालत ने आरोपी राजीव को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजाई सुनाई। साथ ही उस पर 20 हजार रुपये जुर्माना भी ठोका।
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