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Karnal News: बिजली चोरों पर शिकंजा, काटे 4213 कनेक्शन

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 12 Mar 2025 02:28 AM IST
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Crackdown on electricity thieves, 4213 connections cut
- अभी भी जिले के 70 हजार उपभोक्ताओं पर 32 करोड़ रुपये बकाया
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संवाद न्यूज एजेंसी
करनाल। बिजली चोरी करने वालों पर निगम ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। निगम अधिकारियों के अनुसार, कोई उपभोक्ता बिजली की चोरी करता पकड़ा जाता है तो उस पर जुर्माना लगाने के साथ-साथ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। यदि वह जुर्माना राशि तय समय पर नहीं भरता है तो उसको व उसके परिवार पहचान पत्र में अंकित सदस्यों को भी बिजली का नया कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। वहीं यदि कोई नाम और स्थान बदलकर कनेक्शन लेने की कोशिश करता है तो भी निगम उसे कनेक्शन जारी नहीं करेगा। अभी हाल में बिजली निगम की ओर से जुर्माना नहीं भरने पर 4213 उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे गए हैं।
जिले की बात करें तो अभी भी करीब 70 हजार उपभोक्ताओं पर 32 करोड़ रुपए का बिल बकाया है। डिफाल्टर उपभोक्ताओं से बिल की वसूली के लिए बिजली निगम ने कार्रवाई शुरू कर दी है। 31 मार्च तक विशेष अभियान चलाकर बिजली निगम की टीम उन उपभोक्ताओं के कनेक्शन भी काटेगी, जो बिजली बिल के डिफॉल्टर बने हैं। बिजली निगम की ओर से जनवरी और फरवरी में डिफाल्टर उपभोक्ताओं से 90 करोड़ रुपए बिजली बिल वसूला गया है।
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बिजली निगम की ओर से प्रत्येक सब डिवीजन को डिफॉल्टर उपभोक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने का जिम्मा सौंपा गया है। उपभोक्ता जब तक वह बकाया बिल नहीं भरेगा, उसकी बिजली आपूर्ति सुचारू नहीं की जाएगी। आजकल बिजली का बिल न भरने पर पंचकूला से स्वतः ही कनेक्शन कट जाता है। यदि बिल की अदायगी कर दी जाती है तो उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम को उस संबंधित खाते की बकाया बिल प्राप्त होने की प्रतिपुष्टि मिल जाती है तो उस खाते की बिजली आपूर्ति तुरंत चालू कर दी जाती है।
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डिफाल्टर उपभोक्ताओं से बिल वसूली के लिए कार्रवाई की जा रही है। चालू माह में 70 हजार उपभोक्ताओं पर 32 करोड़ रुपए बिल राशि वसूलने के लिए कार्रवाई की जाएगी। पिछले दो माह में 90 करोड़ रुपए बिल की रिकवरी की जा चुकी है। यदि कोई उपभोक्ता बिजली चोरी में पकड़ा जाता है और बाद में जुर्माना नहीं भरता तो उसको निगम की ओर से कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। यदि दूसरी जगह पर किसी भी तरीके से कनेक्शन अलॉट भी हो जाता है तो निगम को बकाया राशि की वसूली करने का अधिकार है।
- नसीब सिंह, कार्यकारी अभियंता
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