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Karnal News: मेधावी छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन शुरू
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संवाद न्यूज एजेंसी
करनाल। प्रदेश सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर वंचित वर्ग के मेधावी छात्रों के हितों में डॉ. आंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना चलाई जा रही है। इसके लिए आवेदक 28 फरवरी 2025 तक आवेदन कर सकते हैं।
उपायुक्त उत्तम सिंह ने बताया कि वर्ष 2024-25 की अवधि के लिए डॉ. आंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना के तहत सरल पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। अनुसूचित वर्ग के जिन शहरी विद्यार्थियों के कक्षा 11वीं में 70, कक्षा 12वीं में 75 व स्नातक कक्षाओं में 65 प्रतिशत अंक हैं, वे इस छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार गांवों में अनुसूचित वर्ग के विद्यार्थी के कक्षा 10वीं में 60, 12वीं में 70 व स्नातक में 60 प्रतिशत अंक होने चाहिए। वहीं पिछड़ा वर्ग-ए के शहर में रहने वाले विद्यार्थी ने 10वीं में 70 प्रतिशत व ग्रामीण क्षेत्र में 60 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों।
पिछड़ा वर्ग-बी के शहरी छात्र या छात्रा के 10वीं में 80 व ग्रामीण विद्यार्थी के 75 प्रतिशत अंक होने चाहिए, तभी वह योजना का पात्र होगा। उन्होंने बताया कि इन विद्यार्थियों को आठ हजार रुपये 10वीं पास होने पर, एससी आवेदक को 12वीं पास करने पर आठ से 10 हजार रुपये और स्नातक पास होने के बाद नौ से 12 हजार रुपये आगे की पढ़ाई के लिए दिए जाएंगे।
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आवेदन के साथ चाहिए ये दस्तावेज
जिला कल्याण अधिकारी कृष्णा भारद्वाज ने बताया कि मेधावी छात्र संशोधित योजना के लिए विद्यार्थी के परिवार की वार्षिक आय चार लाख रुपये से कम का प्रमाणपत्र, रिहायशी प्रमाण पत्र, बैंक पास बुक, वर्तमान अध्ययनरत कक्षा का आईडी कार्ड या प्रमाण, मार्कशीट, फैमिली आईडी आदि दस्तावेज आवेदन के साथ लगाने होंगे।
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करनाल। प्रदेश सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर वंचित वर्ग के मेधावी छात्रों के हितों में डॉ. आंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना चलाई जा रही है। इसके लिए आवेदक 28 फरवरी 2025 तक आवेदन कर सकते हैं।
उपायुक्त उत्तम सिंह ने बताया कि वर्ष 2024-25 की अवधि के लिए डॉ. आंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना के तहत सरल पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। अनुसूचित वर्ग के जिन शहरी विद्यार्थियों के कक्षा 11वीं में 70, कक्षा 12वीं में 75 व स्नातक कक्षाओं में 65 प्रतिशत अंक हैं, वे इस छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार गांवों में अनुसूचित वर्ग के विद्यार्थी के कक्षा 10वीं में 60, 12वीं में 70 व स्नातक में 60 प्रतिशत अंक होने चाहिए। वहीं पिछड़ा वर्ग-ए के शहर में रहने वाले विद्यार्थी ने 10वीं में 70 प्रतिशत व ग्रामीण क्षेत्र में 60 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों।
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पिछड़ा वर्ग-बी के शहरी छात्र या छात्रा के 10वीं में 80 व ग्रामीण विद्यार्थी के 75 प्रतिशत अंक होने चाहिए, तभी वह योजना का पात्र होगा। उन्होंने बताया कि इन विद्यार्थियों को आठ हजार रुपये 10वीं पास होने पर, एससी आवेदक को 12वीं पास करने पर आठ से 10 हजार रुपये और स्नातक पास होने के बाद नौ से 12 हजार रुपये आगे की पढ़ाई के लिए दिए जाएंगे।
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आवेदन के साथ चाहिए ये दस्तावेज
जिला कल्याण अधिकारी कृष्णा भारद्वाज ने बताया कि मेधावी छात्र संशोधित योजना के लिए विद्यार्थी के परिवार की वार्षिक आय चार लाख रुपये से कम का प्रमाणपत्र, रिहायशी प्रमाण पत्र, बैंक पास बुक, वर्तमान अध्ययनरत कक्षा का आईडी कार्ड या प्रमाण, मार्कशीट, फैमिली आईडी आदि दस्तावेज आवेदन के साथ लगाने होंगे।