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Karnal News: अनधिकृत विज्ञापन बोर्ड लगाने वालों पर होगी कार्रवाई
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करनाल। त्योहारी सीजन में शहर में जहां तहां लगे अनधिकृत विज्ञापन बोर्ड और होर्डिंग्स शहर की सुंदरता तो बिगाड़ ही रहे हैं, साथ ही राहगीरों का ध्यान भी भटकाते हैं, जो सड़क हादसों का सबब बनते हैं। इन्हें उतारने के लिए निगम की प्रवर्तन टीम ने कार्रवाई शुरू कर दी है। आज कुछ मुख्य मार्ग से अवैध तरीके से लगाए गए होर्डिंग उतारे गए। साथ ही नगर निगम ने संबंधित लोगों को खुद ही अपने बोर्ड उतारने को कहा है, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है।
निगम की संयुक्त आयुक्त ने बताया कि नगर निगम की ओर से विज्ञापन पॉलिसी के तहत 12 साइट पोर्टल पर अपलोड की गई हैं। इच्छुक एजेंसी या पार्टी ulb.project247.in पोर्टल पर, 29 अक्तूबर तक एक या एक से अधिक साइट भर सकता है। वार्षिक रेट की कुल राशि का 10 प्रतिशत ईएमडी. यानि बयाना राशि के रूप में भरना होगा। इसके बाद 31 अक्तूबर को ऑनलाइन बोली होगी। बोली का समय प्रात: 10 से शाम पांच बजे तक रहेगा। बोलीदाता/विज्ञापनदाता अपनी पसंद की साइट पर आवेदन कर सकता है। सभी साइट संबंधित पार्टी को तीन वर्ष के लिए दी जाएंगी, जिसकी तिमाही फीस नगर निगम कार्यालय में जमा करवानी होगी। इच्छुक लोग बोली पर विज्ञापन साइट लेने के लिए 29 अक्तूबर तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए ulb.project247.in पोर्टल खुला है।
ये साइट हुई अपलोड
12 स्थलों में आठ यूनिपोल और चार बस क्यू शेल्टर हैं। इनमें नए बस अड्डे के प्रवेश द्वारा के समीप, एचडीएफएसी बैंक के सामने इलेक्ट्रिक स्टेशन वाल के समीप, आईटीआई. दीवार के बाहर की ओर नजदीक बस क्यू शेल्टर, नए सामुदायिक केंद्र के सामने, वर्मा ज्वेलर्स के सामने ड्रेन ब्रिज के पहले, हैरीटेज लॉन के प्रवेश व मुगल कैनाल के बीच क्षेत्र पर, नजदीक आईटीआई चौक व ताऊ देवी लाल चौक की यूनिपोल साइट हैं। सुपर मॉल, आंबेडकर चौक, अस्पताल रोड व लघु सचिवालय की साइट बस क्यू शेल्टर की हैं।
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फोटो-1007
अनधिकृत बोर्ड लगाने पर होगी एफआईआर
शहर में किसी भी व्यक्ति, फर्म, कम्पनी या एजेंसी को अनधिकृत रूप से निगम क्षेत्र में होर्डिंग, बैनर व फ्लैक्स लगाने की सख्त मनाही है। इसके बावजूद विज्ञापन प्रदर्शित करने वालों के खिलाफ प्रवर्तन दल, नगर निगम अधिनियम व विज्ञापन पॉलिसी के तहत जुर्माना लगाने व एफआईआर करवाने की कार्रवाई करेगा।
- अदिति शर्मा, संयुक्त आयुक्त, नगर निगम करनाल।
निगम की संयुक्त आयुक्त ने बताया कि नगर निगम की ओर से विज्ञापन पॉलिसी के तहत 12 साइट पोर्टल पर अपलोड की गई हैं। इच्छुक एजेंसी या पार्टी ulb.project247.in पोर्टल पर, 29 अक्तूबर तक एक या एक से अधिक साइट भर सकता है। वार्षिक रेट की कुल राशि का 10 प्रतिशत ईएमडी. यानि बयाना राशि के रूप में भरना होगा। इसके बाद 31 अक्तूबर को ऑनलाइन बोली होगी। बोली का समय प्रात: 10 से शाम पांच बजे तक रहेगा। बोलीदाता/विज्ञापनदाता अपनी पसंद की साइट पर आवेदन कर सकता है। सभी साइट संबंधित पार्टी को तीन वर्ष के लिए दी जाएंगी, जिसकी तिमाही फीस नगर निगम कार्यालय में जमा करवानी होगी। इच्छुक लोग बोली पर विज्ञापन साइट लेने के लिए 29 अक्तूबर तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए ulb.project247.in पोर्टल खुला है।
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ये साइट हुई अपलोड
12 स्थलों में आठ यूनिपोल और चार बस क्यू शेल्टर हैं। इनमें नए बस अड्डे के प्रवेश द्वारा के समीप, एचडीएफएसी बैंक के सामने इलेक्ट्रिक स्टेशन वाल के समीप, आईटीआई. दीवार के बाहर की ओर नजदीक बस क्यू शेल्टर, नए सामुदायिक केंद्र के सामने, वर्मा ज्वेलर्स के सामने ड्रेन ब्रिज के पहले, हैरीटेज लॉन के प्रवेश व मुगल कैनाल के बीच क्षेत्र पर, नजदीक आईटीआई चौक व ताऊ देवी लाल चौक की यूनिपोल साइट हैं। सुपर मॉल, आंबेडकर चौक, अस्पताल रोड व लघु सचिवालय की साइट बस क्यू शेल्टर की हैं।
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फोटो-1007
अनधिकृत बोर्ड लगाने पर होगी एफआईआर
शहर में किसी भी व्यक्ति, फर्म, कम्पनी या एजेंसी को अनधिकृत रूप से निगम क्षेत्र में होर्डिंग, बैनर व फ्लैक्स लगाने की सख्त मनाही है। इसके बावजूद विज्ञापन प्रदर्शित करने वालों के खिलाफ प्रवर्तन दल, नगर निगम अधिनियम व विज्ञापन पॉलिसी के तहत जुर्माना लगाने व एफआईआर करवाने की कार्रवाई करेगा।
- अदिति शर्मा, संयुक्त आयुक्त, नगर निगम करनाल।