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Karnal News: अवैध रूप से संचालित रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट पर होगी कार्रवाई

Sat, 23 Aug 2025 12:17 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, करनाल
संवाद न्यूज एजेंसी, करनाल Updated Sat, 23 Aug 2025 12:17 AM IST
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Action will be taken against illegally operated ready mix concrete plants
माई सिटी रिपोर्टर
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करनाल।
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के निर्देश पर अब सड़क आदि के निर्माण पर अवैध रूप से रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। यदि कहीं ऐसा कोई मामला पकड़ा जाता है तो इसकी सूचना क्षेत्रीय कार्यालय हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को देनी होगी। उपायुक्त उत्तम सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक में ओ.ए. नंबर 1132, 2024 दीपक बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा में एनजीटी से मिले निर्देशों पर चर्चा की गई। तय किया गया कि यदि कोई रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट अवैध रूप से संचालित पाया जाता है तो उसकी सूचना तुरंत क्षेत्रीय कार्यालय हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दी जाए। उपायुक्त उत्तम सिंह ने जन सामान्य से भी अपील है कि करनाल में स्थापित रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट अगर आपको अवैध रूप से चलता मिले तो क्षेत्रीय कार्यालय, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को कार्यालय नमस्ते चौक के नजदीक पंजाब नेशनल बैंक, करनाल या कुलदीप सिंह को फोन नंबर 9069000079, वैभव नायक को 9910661146 पर सूचित करें, ताकि कार्रवाई की जा सके। ब्यूरो
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