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जिले की 42 अवैध कॉलोनियों में निर्माण और हाईवे के 25 ढाबों पर होगी कार्रवाई

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 30 Jul 2020 02:27 AM IST
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action will be done on 42 anauthorized colonies and 25 dhabas of the highway
अपनी जमा पूंजी से आप जिस क्षेत्र में भी प्लॉट या मकान खरीदने का विचार कर रहे हैं सबसे पहले उस जगह के अवैध या वैध होने की जानकारी जरूर प्राप्त करें। अवैध जगह पर जमीन खरीदी तो यह घाटे का सौदा साबित हो सकता है। जिले में 42 कॉलोनियां अवैध हैं। इन कॉलोनियों पर अब प्रशासन ने कार्रवाई की तैयारी कर ली है। साथ ही, हाइवे पर अवैध रूप से बने 25 ढाबों को भी गिराया जाएगा। लघु सचिवालय में बुधवार को डीसी निशांत कुमार यादव ने टास्क फोर्स की बैठक ली। जिन्हें अवैध कॉलोनियां या निर्माण पर अभियान चलाकर कार्रवाई के निर्देश दिए। डीसी ने डीटीपी विक्रम सिंह को निर्देश दिए कि सभी अवैध कॉलोनियों में चेतावनी नोटिस लगाए जाएं ताकि लोग यहां जमीन खरीदने से पहले सचेत हो जाएं। बैठक में एसडीएम नरेन्द्रपाल मलिक व बिजली निगम और पीडब्ल्यूडी के कार्यकारी अभियंता उपस्थित रहे।
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डीटीपी की एनओसी के बाद रजिस्ट्री और बिजली कनेक्शन का प्रावधान
डीसी ने बिजली निगम अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहर की अवैध कॉलोनियों व अवैध तरीके से बने ढाबों को बिजली कनेक्शन न दिया जाए। बिजली कनेक्शन देने से पहले डीटीपी से एनओसी जरूर लें। साथ ही कहा कि आने वाले समय में सरकार निर्णय लेने जा रही है कि बिना डीटीपी की एनओसी के प्लॉटों की रजिस्ट्री नहीं होगी।
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ये हैं जिले की 42 अवैध कॉलोनियां
करनाल : कर्ण विहार की 3 कॉलोनी, मंगलपुर पार्ट-1 व 2, कैथल रोड पर जेल के सामने, पेट्रोल पंप के पीछे, राजघराने के सामने, फूसगढ़ रोड और टेनिस अकादमी सेक्टर-32 के पास 2 कॉलोनी, नूरमहल और सेक्टर-36 मधुबन के सामने 1-1 कॉलोनी, नेवल रोड पर 3 कॉलोनी, बजीदा रोड सब्जी मंडी के पास, घोघडीपुर रोड पर गिरडे वाले पुल के पास एक कॉलोनी, सेक्टर 16 के पीछे की कॉलोनियां अवैध हैं।
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असंध : ढोल चौक के पास, करनाल व सफीदों रोड पर 3 कॉलोनी।
घरौंडा : शहर में पनौडी रोड पर दो, अलीपुर रोड पर दो, नेशनल हाइवे पर 4, तहसील के सामने 1, फुरलक रोड पर एक कॉलोनी।
नीलोखेड़ी : किसान बस्ती के पास तीन, शामगढ़ में एक और अंजलथली रोड तरावड़ी में 2 कॉलोनी अवैध हैं।
इंद्री : इन्द्रगढ़ रोड पर एक, लाडवा रोड पर एक, मटक-माजरी रोड पर दो।
वर्जन-
जिले में कोई भी अवैध कॉलोनी पनपने नहीं दी जाएगी। कोई भी नागरिक अवैध कॉलोनियों में प्लॉट न खरीदे, प्लॉट खरीदने से पहले डीटीपी कार्यालय में जाकर कॉलोनी के वैध व अवैध होने की जानकारी प्राप्त करें। प्लॉट खरीदने से पहले हर व्यक्ति को कॉलोनी की जानकारी होनी बहुत जरूरी है।
-निशांत कुमार यादव, डीसी
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