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पत्नी को जिंदा जलाने वाले को उम्रकैद

Tue, 08 Jan 2013 05:30 AM IST
Karnal
Karnal Updated Tue, 08 Jan 2013 05:30 AM IST
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दो अन्य को भी सजा और एक-एक हजार रुपये जुर्माना
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अमर उजाला ब्यूरो
कुरुक्षेत्र। पत्नी को जिंदा जलाकर मारने का आरोपी पति और उसके दो अन्य साथियों को अदालत ने दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषियों पर एक-एक हजार रुपये जुर्माना भी किया है। गौरतलब है कि करनाल वासी देसराज सिंह ने 4 नवंबर 2010 को केयू थाना में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी बेटी पूनम की कुछ माह पहले जिला कुरुक्षेत्र के गांव अमीन वासी राजेश कुमार के साथ शादी हुई थी।

उनका दामाद शिकायतकर्ता की बेटी के चरित्र पर शक कर रहा था, जिसके चलते उसने अपने साथी राजेंद्र और सोनू उर्फ मुकेश के साथ मिलकर पूनम को जिंदा जला दिया। झुलसी उनकी बेटी ने करनाल के अस्पताल में मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराए थे। इसके उपरांत उसकी हालत बिगड़ गई थी। इसी वजह से उसकी बेटी को पीजीआई रोहतक रेफर किया गया था, जहां उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने इस संबंध में केस दर्जकर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया था। मामले की सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश ललित बतरा की अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी पाया। अदालत ने दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषियों पर एक-एक हजार रुपये जुर्माना भी किया है।
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