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पतंजलि मेगा स्टोर ने उपभोक्ता के नहीं दिए थे 70 रुपए, उपभोक्ता फार्म ने ठोका दस हजार का जुर्माना
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अमर उजाला ब्यूरो
करनाल। माडल टाउन स्थित पीएस मेगा स्टोर और पतंजलि द्वारा उपभोक्ता के कार्ड में 70 रुपये नहीं देना भारी पड़ गया। करनाल की जिला उपभोक्ता फोरम ने पतंजलि पर दस हजार रुपये जुर्माना ठोका है। साथ ही 70 रुपये 9 प्रतिशत ब्याज समेत लौटाने के आदेश दिए हैं।
मामले के अनुसार, एडवोकेट नरेंद्र सुखन ने मॉडल टाउन स्थित पीएस मेगा स्टोर, 199 से एक स्वदेशी समृद्धि कार्ड खरीदा था। इस कार्ड से सामान खरीदने पर पतंजलि द्वारा कुछ प्रतिशत छूट दी जाती थी। गत 4 जुलाई, 2018 को शिकायतकर्ता के कार्ड में 220 रुपये 25 पैसे राशि थी। 18 जुलाई को उपभोक्ता ने इस कार्ड में 500 रुपये और जमा करा दिए। इस पर कार्ड में बकाया राशि 720 रुपये 25 पैसे की बजाये 650.25 रुपये दिखाया गया। ऐसे में कंपनी द्वारा उपभोक्ता के कार्ड में 70 रुपये कम जमा कराए।
इस पर एडवोकेट नरेंद्र सुखन ने मैनेजर पीएस मेगा स्टोर और मैनेजर पतंजलि को नोटिस भेजे, लेकिन इनका उन पर कोई असर नहीं हुआ। आखिरकार उन्होंने यह मामला जिला उपभोक्ता विवाद निवारण प्रसंध में डाल दिया। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद जिला उपभोक्ता फोरम ने पतंजलि को आदेश दिए कि वह उपभोक्ता को 70 रुपये 9 प्रतिशत ब्याज दर के साथ लौटाए, साथ ही परेशानी व मुकदमे के खर्च के रूप में 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
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जागरूक हों उपभोक्ता, केस की नहीं ली जाएगी फीस : एडवोकेट सुखन
इस पर शिकायतकर्ता एडवोकेट नरेंद्र सुखन ने कहा कि कई बार उपभोक्ता कम राशि होने के कारण ये मामले अदालत में नहीं ले जाते। क्योंकि जितनी राशि है, उससे ज्यादा खर्च तो केस करने में आ जाता है। लेकिन ये छोटी छोटी राशि ही बड़ी बनती है और ग्राहकों को हर छोटी राशि के मामले में भी अदालत के पास जाना चाहिए, ताकि अन्य लोगों से ठगी न हो सके। एडवोकेट ने कहा कि अगर कोई भी ग्राहक किसी मामले में जिला उपभोक्ता फोरम में केस डालना चाहता है तो उन उपभोक्ताओं से कोई फीस नहीं ली जाएगी।
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करनाल। माडल टाउन स्थित पीएस मेगा स्टोर और पतंजलि द्वारा उपभोक्ता के कार्ड में 70 रुपये नहीं देना भारी पड़ गया। करनाल की जिला उपभोक्ता फोरम ने पतंजलि पर दस हजार रुपये जुर्माना ठोका है। साथ ही 70 रुपये 9 प्रतिशत ब्याज समेत लौटाने के आदेश दिए हैं।
मामले के अनुसार, एडवोकेट नरेंद्र सुखन ने मॉडल टाउन स्थित पीएस मेगा स्टोर, 199 से एक स्वदेशी समृद्धि कार्ड खरीदा था। इस कार्ड से सामान खरीदने पर पतंजलि द्वारा कुछ प्रतिशत छूट दी जाती थी। गत 4 जुलाई, 2018 को शिकायतकर्ता के कार्ड में 220 रुपये 25 पैसे राशि थी। 18 जुलाई को उपभोक्ता ने इस कार्ड में 500 रुपये और जमा करा दिए। इस पर कार्ड में बकाया राशि 720 रुपये 25 पैसे की बजाये 650.25 रुपये दिखाया गया। ऐसे में कंपनी द्वारा उपभोक्ता के कार्ड में 70 रुपये कम जमा कराए।
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इस पर एडवोकेट नरेंद्र सुखन ने मैनेजर पीएस मेगा स्टोर और मैनेजर पतंजलि को नोटिस भेजे, लेकिन इनका उन पर कोई असर नहीं हुआ। आखिरकार उन्होंने यह मामला जिला उपभोक्ता विवाद निवारण प्रसंध में डाल दिया। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद जिला उपभोक्ता फोरम ने पतंजलि को आदेश दिए कि वह उपभोक्ता को 70 रुपये 9 प्रतिशत ब्याज दर के साथ लौटाए, साथ ही परेशानी व मुकदमे के खर्च के रूप में 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
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जागरूक हों उपभोक्ता, केस की नहीं ली जाएगी फीस : एडवोकेट सुखन
इस पर शिकायतकर्ता एडवोकेट नरेंद्र सुखन ने कहा कि कई बार उपभोक्ता कम राशि होने के कारण ये मामले अदालत में नहीं ले जाते। क्योंकि जितनी राशि है, उससे ज्यादा खर्च तो केस करने में आ जाता है। लेकिन ये छोटी छोटी राशि ही बड़ी बनती है और ग्राहकों को हर छोटी राशि के मामले में भी अदालत के पास जाना चाहिए, ताकि अन्य लोगों से ठगी न हो सके। एडवोकेट ने कहा कि अगर कोई भी ग्राहक किसी मामले में जिला उपभोक्ता फोरम में केस डालना चाहता है तो उन उपभोक्ताओं से कोई फीस नहीं ली जाएगी।