फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Karnal News ›   20 years imprisonment for raping a girl student and four years for kidnapping

Karnal News: छात्रा से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल और अपहरण में चार साल की कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 19 Jan 2023 09:00 AM IST
विज्ञापन
20 years imprisonment for raping a girl student and four years for kidnapping
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

करनाल। 16 वर्षीय किशोरी के अपहरण के बाद दुष्कर्म करने के दोषी को कोर्ट ने 20 साल और अपहरण के मामले में चार साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा आरोपी पर दुष्कर्म के मामले में 25 हजार रुपये और अपहरण के मामले में चार हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर आरोपी को छह माह अतिरिक्त जेल में रहना पड़ेगा।
बल्ला चौकी में 16 फरवरी 2020 को महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 13 फरवरी को उसकी बेटी स्कूल के लिए गई थी मगर वह शाम को घर वापस नहीं लौटी। इस मामले में असंध के रहने वाले रिंकू पर शक जताया गया था। पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश करते हुए छह जून को किशोरी को आरोपी रिंकू के साथ बरामद किया। जिसके बाद पॉक्सो व अपहरण का मामला दर्ज किया गया।
विज्ञापन

आरोपी के भाई मामराज के खिलाफ भी कार्रवाई की गई थी। कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर इसी वर्ष 12 जनवरी को रिंकू को दोषी माना और भाई मामराज को बरी किया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रेणु राणा ने आरोपी रिंकू को इस मामले में दोषी करार दिया। इसके अलावा उसके भाई मामराज उर्फ मामू को बरी कर दिया। 18 जनवरी 2023 को अदालत ने फैसला सुनाते हुए दोषी रिंकू को पॉक्सो एक्ट में 20 साल और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। इसके अलावा अपहरण के मामले में आरोपी को चार साल की सजा और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed