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Kaithal News: बिना वोटर आईडी कार्ड भी कर सकेंगे मतदान
Thu, 12 Sep 2024 01:57 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
Updated Thu, 12 Sep 2024 01:57 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
कैथल। हरियाणा में 5 अक्तूबर को मतदान है। मतदान करने के लिए वोटर मतदाता पहचान की जरूरत पड़ेगी लेकिन यदि किसी मतदाता के पास वोटर आईडी नहीं है तो भी वह मतदान के लिए अन्य पहचान पत्रों का इस्तेमाल कर सकते हैं।
यह जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी डा. विवेक भारती ने दी है। डीसी ने बताया कि प्रत्येक मतदाता यह सुनिश्चित कर लें कि उसका नाम मतदाता सूची में शामिल है या नही। यदि मतदाता के पास किसी वजह से वोटर कार्ड नहीं है तो वह अन्य वैकल्पिक पहचान पत्र दिखाकर भी वोट डाल सकता है।
डीसी ने बताया कि प्रदेश में लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व का आगाज चुनाव का शेड्यूल जारी होने के साथ ही हो गया है। वोट डालने के लिए मतदाता का नाम मतदाता सूची होना जरूरी है। मतदाता का नाम मतदाता सूची में तो है, लेकिन उसके पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो वह निर्वाचन आयोग द्वारा निर्दिष्ट वैकल्पिक पहचान पत्र में से कोई एक पहचान पत्र दिखाकर अपना वोट डाल सकता है।
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ये दस्तावेज हैं मान्य ः वोट डालने के लिए वोटर कार्ड के अलावा अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्रीय, राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों या सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों की ओर से कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज और आधार कार्ड शामिल हैं।
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कैथल। हरियाणा में 5 अक्तूबर को मतदान है। मतदान करने के लिए वोटर मतदाता पहचान की जरूरत पड़ेगी लेकिन यदि किसी मतदाता के पास वोटर आईडी नहीं है तो भी वह मतदान के लिए अन्य पहचान पत्रों का इस्तेमाल कर सकते हैं।
यह जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी डा. विवेक भारती ने दी है। डीसी ने बताया कि प्रत्येक मतदाता यह सुनिश्चित कर लें कि उसका नाम मतदाता सूची में शामिल है या नही। यदि मतदाता के पास किसी वजह से वोटर कार्ड नहीं है तो वह अन्य वैकल्पिक पहचान पत्र दिखाकर भी वोट डाल सकता है।
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डीसी ने बताया कि प्रदेश में लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व का आगाज चुनाव का शेड्यूल जारी होने के साथ ही हो गया है। वोट डालने के लिए मतदाता का नाम मतदाता सूची होना जरूरी है। मतदाता का नाम मतदाता सूची में तो है, लेकिन उसके पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो वह निर्वाचन आयोग द्वारा निर्दिष्ट वैकल्पिक पहचान पत्र में से कोई एक पहचान पत्र दिखाकर अपना वोट डाल सकता है।
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ये दस्तावेज हैं मान्य ः वोट डालने के लिए वोटर कार्ड के अलावा अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्रीय, राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों या सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों की ओर से कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज और आधार कार्ड शामिल हैं।