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Kaithal News: कनाडा भेजने के नाम पर कैथल के ग्रामीण से 35 लाख की ठगी

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 11:49 PM IST
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Villager from Kaithal swindled out of 35 lakh under the pretext of being sent to Canada
अंबाला। कनाडा में फैमिली वीजा लगवाने और अच्छा रोजगार दिलाने के नाम पर कैथल जिले के एक ग्रामीण से 35 लाख रुपये ठग लिए। आरोपियों ने पीड़ित से न केवल रुपये ऐंठे, बल्कि उनका पासपोर्ट और शैक्षणिक दस्तावेज भी हड़प लिए। आर्थिक अपराध शाखा की जांच रिपोर्ट के आधार पर थाना कैंट पुलिस ने गाजियाबाद और दिल्ली निवासी दंपती समेत तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
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पुलिस को दी शिकायत में कैथल के गढ़ी पाडला गांव निवासी सुखदेव सिंह ने बताया कि अप्रैल 2023 में वह अपने बच्चों की देखभाल के लिए कैथल स्थित एक निजी स्कूल में गए थे। वहां उनकी मुलाकात आरोपी नितिन गुप्ता से हुई। नितिन ने खुद को विदेश में बेरोजगार युवाओं को भेजने और पक्की नौकरी दिलाने का एजेंट बताया। पीड़ित भी अपने परिवार सहित कनाडा जाकर बसना चाहता था, जिस पर आरोपी ने उन्हें जून 2023 के अंत में संपर्क करने को कहा।
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शिकायतकर्ता के अनुसार, 25 जून 2023 को आरोपी नितिन ने उन्हें कैंट के सरकारी रेस्ट हाउस में बुलाया। वहां आरोपी नितिन गुप्ता, उसकी पत्नी शिखा गुप्ता और श्याम सुंदर गुप्ता मौजूद थे। उन्होंने कनाडा का फैमिली वीजा लगवाने के नाम पर 40 लाख रुपये की मांग की। पीड़ित ने उसी दिन आरोपियों को 15 लाख रुपये नकद, 3 लाख रुपये का एक चेक और अपने मूल पासपोर्ट व अन्य शैक्षणिक दस्तावेज सौंप दिए। इसके बाद जुलाई से अक्तूबर 2023 तक आरटीजीएस व बैंक जमा के जरिए विभिन्न तिथियों में लगभग 13.5 लाख रुपये खातों में ट्रांसफर करवाए। 22 अक्तूबर 2023 में रेस्ट हाउस में दोबारा बुलाकर 3.5 लाख रुपये नकद ऐंठे।
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दिल्ली स्पेशल सेल ने दबोचा तो खुला राज
नवंबर 2023 में पीड़ित के पास दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल से नोटिस आया। जब पीड़ित वहां पहुंचा तो देखा कि आरोपी नितिन और उसकी पत्नी शिखा पहले से ही फर्जीवाड़े और ठगी के एक अन्य मामले में जेल में बंद थे। आरोपियों की जमानत होने के बाद जब मार्च 2024 में पीड़ित ने अपने पैसे और दस्तावेज मांगे, तो आरोपियों ने पहले समय मांगा और बाद में पैसे लौटाने से साफ मना कर दिया। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी भी दी।

आर्थिक अपराध शाखा की गहन जांच के बाद मामला सत्य पाया गया। तीनों नामजद आरोपियों के खिलाफ अमानत में खयानत 316(2), धोखाधड़ी 318(4) और आपराधिक षड्यंत्र की धारा 61(2) के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरु कर दी गई है।
- टीकम सिंह, जांच अधिकारी, अंबाला कैंट।
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