फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kaithal News ›   Two years imprisonment for hurting

हमला कर घायल करने और एससीएसटी एक्ट के दोषी को दो साल का कारावास

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 26 Aug 2021 12:38 AM IST
विज्ञापन
Two years imprisonment for hurting
अतिरिक्त एवं जिला सत्र न्यायाधीश एवं एससी-एसटी और पॉक्सो एवं महिला विरुद्ध अपराध में विशेष न्यायाधीश पूनम सुनेजा की अदालत ने हमला कर घायल करने व एससी-एसटी एक्ट के तहत दोषी को दो साल का कारावास और 5500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
विज्ञापन

घटनाक्रम के अनुसार एक युवक की शिकायत पर 9 सितंबर 2017 को थाना ढांड में केस दर्ज किया गया था। जिसमें उसने बताया था कि उसी के गांव में नाई की दुकान करने वाला आरोपी चुहड़माजरा निवासी विकास उसकी बहन को आते जाते समय तंग करता था। उसे कई बार समझाया। इसी के लिए जब उसे समझाने गया तो आरोपी ने उसे कैंची से चोटें मारी। पुलिस ने इस मामले में एससी/एसटी एक्ट सहित विभिन्न आरोपों के तहत मामला दर्ज किया। एसपी लोकेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामले में जिला उप-न्यायावादी जयभगवान गोयल द्वारा दी गई दलीलों को मद्देनजर रखते हुए इस मामले में न्यायाधीश पूनम सुनेजा की अदालत ने दोषी विकास को दो वर्ष कैद तथा 5500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed