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Kaithal News: दो दोषियों को सात साल का कारावास
Fri, 29 Aug 2025 01:50 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
Updated Fri, 29 Aug 2025 01:50 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
कैथल। एडीजे नंदिता कौशिक की अदालत ने कौल में हुए हत्या के प्रयास के एक मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए सात-सात साल की सजा और 61 हजार रुपये प्रत्येक पर जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर पांच माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
सरकारी वकील ने बताया कि 27 फरवरी 2023 को बलवान सिंह निवासी कौल की शिकायत पर थाना ढांड में धारा 307, 323, 506 और 34 आईपीसी के तहत केस दर्ज हुआ था। शिकायत के अनुसार, 22 फरवरी 2023 की शाम बलवान अपने मजदूर कन्नु उर्फ सतीश निवासी कौल के साथ शराब पी रहा था। इस दौरान ईशम सिंह निवासी कौल भी वहां आ गया। जब बलवान ने उसे कमरे से जाने को कहा तो बाद में दोनों ने मिलकर उस पर हमला कर दिया।
आरोपी सतीश ने चाकू से बलवान के पेट पर तीन-चार वार किए, जबकि ईशम सिंह ने उसे थप्पड़ व मुक्के मारे। घायल बलवान को अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर रोहतक रेफर कर दिया गया।
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पुलिस ने मामले की जांच पूरी कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। सुनवाई के दौरान 10 गवाह पेश किए गए। सबूतों के आधार पर अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
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कैथल। एडीजे नंदिता कौशिक की अदालत ने कौल में हुए हत्या के प्रयास के एक मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए सात-सात साल की सजा और 61 हजार रुपये प्रत्येक पर जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर पांच माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
सरकारी वकील ने बताया कि 27 फरवरी 2023 को बलवान सिंह निवासी कौल की शिकायत पर थाना ढांड में धारा 307, 323, 506 और 34 आईपीसी के तहत केस दर्ज हुआ था। शिकायत के अनुसार, 22 फरवरी 2023 की शाम बलवान अपने मजदूर कन्नु उर्फ सतीश निवासी कौल के साथ शराब पी रहा था। इस दौरान ईशम सिंह निवासी कौल भी वहां आ गया। जब बलवान ने उसे कमरे से जाने को कहा तो बाद में दोनों ने मिलकर उस पर हमला कर दिया।
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आरोपी सतीश ने चाकू से बलवान के पेट पर तीन-चार वार किए, जबकि ईशम सिंह ने उसे थप्पड़ व मुक्के मारे। घायल बलवान को अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर रोहतक रेफर कर दिया गया।
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पुलिस ने मामले की जांच पूरी कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। सुनवाई के दौरान 10 गवाह पेश किए गए। सबूतों के आधार पर अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।