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Kaithal News: महिला की चेन छीनने के मामले में दो आरोपियों को सजा
Wed, 20 Nov 2024 01:25 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
Updated Wed, 20 Nov 2024 01:25 AM IST
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कैथल। जिला सत्र न्यायाधीश रितु वाईके बहल की अदालत ने एक महिला के गले से चेन छीनने के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए पांच व दो साल की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने दोनों को 10 और पांच हजार रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना न देने पर मुख्य दोषी को दो महीने और सह दोषी को एक महीने की सजा काटनी होगी।
सीवन निवासी दिनेश मेहता ने सीवन थाने में केस दर्ज करवाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से केस की पैरवी डीडीए जसबीर ढांडा ने की। उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता दिनेश मेहता उर्फ पप्पू मेहता निवासी सीवन ने एक नवंबर 2021 की शाम को पत्नी वीना मेहता को धौला दरवाजा के पास घर जाने के लिए गाड़ी से उतारा। रास्ते में युवक ने उसकी पत्नी के गले से झपट्टा मारकर लगभग तीन तोले की चैन खींच फरार हो गया।
इससे वीना नीचे गिर गई व उसके हाथ व घुटने में चोटें आई। बाद में उसने यह चेन एक सुनार रवि वर्मा को बेच दी। इस पर पुलिस ने अभियोग मेंं धारा 411 आईपीसी जोड़ दी। शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज करके जांच के दौरान आरोपी वीरेंद्र उर्फ बिंद्र व रवि वर्मा पहचान कर ली और उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
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पुलिस ने चालान बनाकर अदालत में पेश किया। मामले में कुल आठ गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद सेशन जज ने विरेंद्र तथा रवि वर्मा को दोषी पाया व दोनों को पांच साल और दो साल की कैद और 10 हजार व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। दोषी रवि वर्मा ने जुर्माने की राशि जमा करवा दी है। संवाद
सीवन निवासी दिनेश मेहता ने सीवन थाने में केस दर्ज करवाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से केस की पैरवी डीडीए जसबीर ढांडा ने की। उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता दिनेश मेहता उर्फ पप्पू मेहता निवासी सीवन ने एक नवंबर 2021 की शाम को पत्नी वीना मेहता को धौला दरवाजा के पास घर जाने के लिए गाड़ी से उतारा। रास्ते में युवक ने उसकी पत्नी के गले से झपट्टा मारकर लगभग तीन तोले की चैन खींच फरार हो गया।
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इससे वीना नीचे गिर गई व उसके हाथ व घुटने में चोटें आई। बाद में उसने यह चेन एक सुनार रवि वर्मा को बेच दी। इस पर पुलिस ने अभियोग मेंं धारा 411 आईपीसी जोड़ दी। शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज करके जांच के दौरान आरोपी वीरेंद्र उर्फ बिंद्र व रवि वर्मा पहचान कर ली और उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
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पुलिस ने चालान बनाकर अदालत में पेश किया। मामले में कुल आठ गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद सेशन जज ने विरेंद्र तथा रवि वर्मा को दोषी पाया व दोनों को पांच साल और दो साल की कैद और 10 हजार व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। दोषी रवि वर्मा ने जुर्माने की राशि जमा करवा दी है। संवाद