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वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का 30 मार्च तक लाभ लें व्यापारी : डीसी

Mon, 19 Feb 2024 03:08 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल Updated Mon, 19 Feb 2024 03:08 AM IST
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Traders should take advantage of One Time Settlement Scheme till March 30: DC
कैथल। आबकारी व कराधान विभाग ने कर वसूली के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना की शुरुआत की है। पंजीकृत व्यापारी और उद्योगपति 30 मार्च तक योजना का लाभ ले सकते हैं। ये जानकारी डीसी प्रशांत पंवार ने दी। उन्होंने बताया कि जीएसटी से पहले सात कर अधिनियमों से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए यह योजना शुरू की गई है। व्यापारियों व उद्योगपतियों के बकाया टैक्स से जुड़े मामलों को निपटाने के लिए विभाग ने ओटीएस योजना के तहत ये छूट दी है। इनमें स्वीकृत कर, विवादित कर, निर्विवादित और अंतरीय कर शामिल हैं।
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योजना में स्वीकृत कर के तहत 100 प्रतिशत टैक्स का भुगतान करने पर ब्याज पूरी तरह से माफ होगा। इसी प्रकार से विवादित कर के तहत 50 लाख रुपये तक की कर राशि का 30 प्रतिशत व 50 लाख से ऊपर की राशि में 50 प्रतिशत कर का भुगतान करने पर ब्याज व दंड राशि शून्य हो जाएगी। निर्विवादित कर श्रेणी के तहत 50 लाख रुपये से कम या बराबर के मामले में मूल कर का 40 प्रतिशत व अन्य सभी मामलों में 60 प्रतिशत जमा करवाने पर ब्याज राशि शून्य हो जाएगी। अंतरीय कर के तहत 30 प्रतिशत टैक्स राशि जमा करने पर ब्याज राशि शून्य हो जाएगी। टैक्स दाता ऑनलाइन पोर्टल हरियाणाटैक्सडॉटजीओवीडॉटइन पर आवेदन कर 30 मार्च तक लाभ उठा सकते हैं।
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