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Kaithal News: शहर में ग्रीन पटाखे बेचने के लिए तीन दुकानदारों ने ली अनुमति

Wed, 08 Nov 2023 01:35 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल Updated Wed, 08 Nov 2023 01:35 AM IST
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Three shopkeepers took permission to sell green crackers in the city
संवाद न्यूज एजेंसी
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कैथल। जिले में साधारण पटाखों पर प्रतिबंध लगा है। सिर्फ ग्रीन पटाखे ही जलाए जाएंगे। कैथल में तीन दुकानों पर ग्रीन पटाखे बेचने के लिए दमकल

विभाग की ओर से एनओसी ली गई है और एक दुकान चीका में है, जिसने ग्रीन पटाखे बेचने की अनुमति विभाग की ओर से ली है।

कैथल में नारायण दास एंड संस, गुप्ता एंड संस और सुशील एंड ब्रदर्स ने ग्रीन पटाखे बेचने के लिए दमकल विभाग से एनओसी ली है।

इनके अलावा अन्य दुकानों पर साधारण पटाखे या अन्य पटाखे बेचते पाए थे, उनके खिलाफ जिला प्रशासन की ओर से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए डीसी प्रशांत पंवार ने गाइडलाइन भी जारी कर दी है।

जिलाधीश प्रशांत पंवार ने जिला में पटाखों के भंडारण, बिक्री व इस्तेमाल पर धारा 144 के तहत रोक लगाने के आदेश जारी किए है। जारी आदेशों में फ्लिपकार्ट, अमेजन आदि ई- कॉमर्स कम्पनियां पटाखों के किसी भी ऑनलाइन ऑर्डर को स्वीकार नहीं करने के भी निर्देश दिए हैं। नियमों का पालन सुनिश्चित करवाने की जिम्मेदारी पुलिस सहित नगर परिषद को भी दी गई है।
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डीसी ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार जिला में कम प्रदूषण फैलाने वाले ग्रीन पटाखे ही लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों के माध्यम से बेचे जा सकेंगे। अन्य पटाखों व लडिय़ों के उत्पादन, बिक्री और प्रयोग पर पूर्णत: प्रतिबंध लगा दिया गया है क्योंकि इनसे बहुत ज्यादा वायु तथा ध्वनि प्रदूषण होता है।
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