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नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म में तीन दोषियों को सजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 22 May 2021 02:10 AM IST
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three accused of rape punished for 25 year imprisonment
नाबालिग को धमकी देकर दुष्कर्म करने के दो दोषियों को 25-25 साल की सजा सुनाई गई है। वहीं एक को अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में 20 साल और जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
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एसपी लोकेंद्र सिंह ने बताया कि कैथल की एक कालोनी निवासी व्यक्ति की शिकायत पर थाना शहर में 30 अक्टूबर को मामला दर्ज किया गया था। जिसमें उसने बताया था कि 29 अक्टूबर की रात उसकी 15 वर्षीय नाबालिग पुत्री का किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा अपहरण कर लिया गया। पुलिस ने इस मामले में अगले ही दिन केस दर्ज कर आरोपी पवन निवासी जींद को गिरफ्तार कर लिया था। जिससे पूछताछ में पता चला कि उसने नाबालिग से दुराचार के बाद उसे कैथल की एक बस में बैठा दिया था। इसके बाद नाबालिग गलती से तितरम मोड़ पर बस से उतर गई, जहां से आरोपी रविंद्र निवासी मांडी सदरां तथा लखविंद्र उर्फ लक्की निवासी पोलड़ बाइक पर उसे ले गए और उसके साथ दुष्कर्म कर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस द्वारा नाबालिग को बरामद कर पूछताछ के बाद परिजनों के हवाले कर दिया गया। मामले में 7 नवंबर 2019 को आरोपी रविंद्र तथा लखविंद्र को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मामले में सुनवाई करते हुए एडिशनल सेशन जज पूनम सुनेजा की अदालत ने आरोपी पवन को धारा 366 व 376 (3) तहत 20 वर्ष कारावास तथा 25 हजार रुपये जुर्माना और आरोपी रविंद्र व लखविंद्र को 6 पोक्सो एक्ट व 506 के तहत 25-25 वर्ष कारावास तथा 27-27 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषियों को अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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