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Kaithal News: रेहड़ी संचालकों को पालिका में जमा करवानी होगी फीस
Thu, 21 Dec 2023 01:10 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
Updated Thu, 21 Dec 2023 01:10 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
कलायत। नगर की सड़को पर अब रेहड़ी संचालक बिना अनुमति के रेहड़ी नहीं लगा पाएंगे। उन्हें कलायत नगरपालिका में फीस जमा करवानी होगी। शहरी स्थानीय निकाय विभाग के नियम अनुसार रेहड़ी संचालकों को सात रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से भुगतान करना होगा।
वहीं नगर पालिका की ओर से नेशनल हाईवे से लेकर सड़क संपर्क मार्गों पर चलाए गए अतिक्रमण हटाओ अभियान से दुकानदारों में हड़कंप है। दुकानदारी ठप होने के कारण बेरोजगार हुए रेहड़ी-लगाने वाले लोग दो दिन से नगर पालिका कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। अब वे अधिकारियों से दुकान लगाने के लिए जगह की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि उन्होंने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत ऋण लेकर रेहड़ी लगाने का कार्य शुरू किया था, ताकि परिवार का गुजारा हो सके। नगर पालिका सचिव पवन शर्मा ने बताया कि नगरपालिका एक्ट के अनुसार फीस निर्धारित की गई है। दुकानदारों को ये फीस ऑनलाइन जमा करवानी होगी।
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कलायत। नगर की सड़को पर अब रेहड़ी संचालक बिना अनुमति के रेहड़ी नहीं लगा पाएंगे। उन्हें कलायत नगरपालिका में फीस जमा करवानी होगी। शहरी स्थानीय निकाय विभाग के नियम अनुसार रेहड़ी संचालकों को सात रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से भुगतान करना होगा।
वहीं नगर पालिका की ओर से नेशनल हाईवे से लेकर सड़क संपर्क मार्गों पर चलाए गए अतिक्रमण हटाओ अभियान से दुकानदारों में हड़कंप है। दुकानदारी ठप होने के कारण बेरोजगार हुए रेहड़ी-लगाने वाले लोग दो दिन से नगर पालिका कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। अब वे अधिकारियों से दुकान लगाने के लिए जगह की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि उन्होंने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत ऋण लेकर रेहड़ी लगाने का कार्य शुरू किया था, ताकि परिवार का गुजारा हो सके। नगर पालिका सचिव पवन शर्मा ने बताया कि नगरपालिका एक्ट के अनुसार फीस निर्धारित की गई है। दुकानदारों को ये फीस ऑनलाइन जमा करवानी होगी।
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