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Kaithal News: पुलिस टीम पर फायरिंग में दोषी को सात साल की सजा
Fri, 22 Dec 2023 01:39 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
Updated Fri, 22 Dec 2023 01:39 AM IST
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कैथल। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित कुमार गर्ग की अदालत ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग के दोषी को सात साल कैद की सजा सुनाई है। उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर दोषी को सात महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। अदालत ने इस केस में संदेह का लाभ देते हुए दो आरोपियों को बरी कर दिया है।
मामले में एक सितंबर-2016 को थाना तितरम में पुलिस टीम पर फायरिंग व शस्त्र अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया था। केस की पैरवी जिला उप न्यायवादी सुखदीप सिंह ने की। उन्होंने बताया कि 31 अगस्त 2016 को गश्त के दौरान पुलिस कर्मचारी तितरम मोड़ पर मौजूद थे। इस दौरान एक व्यक्ति ने निरीक्षक विमल कुमार को सूचना दी कि प्यौदा गेट जींद कैथल रोड पर कार के पास एक संदिग्ध युवक खड़ा है और दो युवक गाड़ी में बैठे हैं। उनके पास हथियार हैं। इस पर निरीक्षक व अन्य मुलाजिम प्यौदा गेट पर खड़ी गाड़ी के नजदीक पहुंचे तो पास खड़े युवक ने पिस्टल से पुलिस पर फायर किया। गोली गाड़ी के सामने वाले शीशे के निचले हिस्से में लगी। इसके बाद पुलिस टीम ने दो फायर किए तो गाड़ी में बैठे युवक मौके से चंदाना रोड की तरफ भाग गए, जबकि निरीक्षक विमल कुमार व साथी पुलिसकर्मियों ने एक युवक को हथियार सहित काबू कर लिया। आरोपी की पहचान नवीन निवासी कबूलपुर जिला रोहतक के रूप में हुई। इसके अलावा गाड़ी में भागने वाले युवक का नाम विजय पंडित वासी गुरुग्राम व दूसरे का नाम पहलवान बताया। नवीन से जब्त देशी पिस्तौल की जांच की गई तो खाली मिली, वहीं तलाशी लेने पर उसके पास से आठ कारतूस बरामद हुए। पुलिस ने तीनों के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया और चालान तैयार करके अदालत मेंं पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मामले में कुल 15 गवाह पेश किए गए। अब अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपने 19 पेज के फैसले में नवीन को सात साल की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई, जबकि साक्ष्यों के अभाव में विजय व पहलवान को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।
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मामले में एक सितंबर-2016 को थाना तितरम में पुलिस टीम पर फायरिंग व शस्त्र अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया था। केस की पैरवी जिला उप न्यायवादी सुखदीप सिंह ने की। उन्होंने बताया कि 31 अगस्त 2016 को गश्त के दौरान पुलिस कर्मचारी तितरम मोड़ पर मौजूद थे। इस दौरान एक व्यक्ति ने निरीक्षक विमल कुमार को सूचना दी कि प्यौदा गेट जींद कैथल रोड पर कार के पास एक संदिग्ध युवक खड़ा है और दो युवक गाड़ी में बैठे हैं। उनके पास हथियार हैं। इस पर निरीक्षक व अन्य मुलाजिम प्यौदा गेट पर खड़ी गाड़ी के नजदीक पहुंचे तो पास खड़े युवक ने पिस्टल से पुलिस पर फायर किया। गोली गाड़ी के सामने वाले शीशे के निचले हिस्से में लगी। इसके बाद पुलिस टीम ने दो फायर किए तो गाड़ी में बैठे युवक मौके से चंदाना रोड की तरफ भाग गए, जबकि निरीक्षक विमल कुमार व साथी पुलिसकर्मियों ने एक युवक को हथियार सहित काबू कर लिया। आरोपी की पहचान नवीन निवासी कबूलपुर जिला रोहतक के रूप में हुई। इसके अलावा गाड़ी में भागने वाले युवक का नाम विजय पंडित वासी गुरुग्राम व दूसरे का नाम पहलवान बताया। नवीन से जब्त देशी पिस्तौल की जांच की गई तो खाली मिली, वहीं तलाशी लेने पर उसके पास से आठ कारतूस बरामद हुए। पुलिस ने तीनों के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया और चालान तैयार करके अदालत मेंं पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मामले में कुल 15 गवाह पेश किए गए। अब अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपने 19 पेज के फैसले में नवीन को सात साल की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई, जबकि साक्ष्यों के अभाव में विजय व पहलवान को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।
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