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लोक अदालत में लंबित मामले निपटाएं : गुप्ता

Tue, 13 Feb 2024 04:02 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल Updated Tue, 13 Feb 2024 04:02 AM IST
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Settle pending cases in Lok Adalat: Gupta
संवाद न्यूज एजेंसी
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कैथल। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी दानिश गुप्ता ने बताया कि आगामी नौ मार्च, 11 मई, 14 सितंबर और 14 दिसंबर 2024 को न्यायिक परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई जाएगी।

उन्होंने बताया कि परिवादी नेशनल लोक अदालत में सुलह व समझौते के लिए स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपने केसों का निपटारा करवा सकते हैं। न्यायालय में लंबित मामलों को परस्पर सहयोग व सौहार्दपूर्ण माध्यम से निपटाने के लिए लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। सचिव दानिश गुप्ता ने बताया कि यदि किसी व्यक्ति का कोई मामला न्यायालय में लंबित है, तो वह इनके माध्यम से निपटारा करवा सकता है। इसमें दोनों पक्षों की आपसी सहमति व राजीनामे से सौहार्दपूर्ण वातावरण में पक्षकारों की रजामंदी से विवाद निपटाया जाता है।
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उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक लोन से संबंधित मामले, मोटर एक्सीडेंट, एनआई एक्ट, फौजदारी, रेवेन्यू, वैवाहिक विवाद का निपटारा किया जाएगा। बताया कि आपसी सहमति से हल होने वाले मामलों में लोक अदालत बहुत ही कारगर सिद्ध हो रही हैं और लोक अदालत में सुनाए गए फैसले की भी उतनी ही अहमियत है जितनी सामान्य अदालत में सुनाए गए फैसले की होती है।
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