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Kaithal News: मतगणना केंद्रों पर धारा-163 लागू

Thu, 26 Sep 2024 04:59 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल Updated Thu, 26 Sep 2024 04:59 AM IST
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Section 163 applied at counting centers

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कैथल। विधानसभा आम चुनाव के दृष्टिगत आरकेएसडी कॉलेज व स्कूल व आईजी कालेज में बने स्ट्रांग रूम व मतगणना केंद्रों पर कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 163 लगाने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश आठ अक्तूबर को परिणाम घोषित होने तक जारी रहेंगे।

यह जानकारी जिलाधीश एवं डीसी डॉ. विवेक भारती ने दी है। जिलाधीश के जारी आदेशों के तहत मतगणना केंद्रों के 300 मीटर क्षेत्र की परिधि में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा मतगणना केंद्रों के 500 मीटर की परिधि में हथियार व अन्य ज्वलनशील सामग्री, तलवार, गंडासी, लाठी, कुल्हाड़ी, जेली, साइकिल चेन आदि ले जाने पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा।
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डीसी ने स्पष्ट किया कि उक्त आदेश पुलिस व अन्य सरकारी विभागों के अधिकारी / कर्मचारी जो चुनाव ड्यूटी पर नियुक्त हैं, उन पर लागू नहीं होगें। आदेशों की अवहेलना नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बताया कि हरियाणा विधानसभा का आम चुनाव ईवीएम के माध्यम से होगा। इसको लेकर प्रशासन की ओर से सभी पोलिंग पार्टियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है, ताकि चुनाव के दौरान पोलिंग पार्टियों को किसी प्रकार की परेशानी न आए। संवाद
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पोलिंग पार्टियों को सहयोग करने के लिए सेक्टर सुपरवाइजर व ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं, जो हर परिस्थिति पर नजर बनाए रखेंगे। बताया कि मतदान प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से बीएलओ की ओर से मतदाताओं के घर-घर जाकर मतदाता स्लिप बांटी जा रही है।
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