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Kaithal News: दोे अवैध काॅलोनियों में सड़क और सीवरेज किया ध्वस्त
Wed, 30 Jul 2025 01:26 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
Updated Wed, 30 Jul 2025 01:26 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
कैथल। शहर में चार एकड़ क्षेत्र में विकसित की जा रही दो अवैध कॉलोनियों पर जिला नगर योजनाकार (डीटीपी) कार्यालय ने कार्रवाई करते हुए पीला पंजा चलाया। शेरगढ़ क्षेत्र में लगभग साढ़े आठ एकड़ में विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी की मिट्टी व टाइलों से बनी सड़कों, सीवरेज आदि को शुरुआती चरण में ध्वस्त किया गया।
इस कार्रवाई का नेतृत्व जिला नगर योजनाकार प्रवीण कुमार ने किया, जबकि एचएसएएमबी के कार्यकारी अभियंता सतपाल को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था।
प्रवीण कुमार ने बताया कि कार्यालय को राजस्व संपदा पट्टी चौधरी और शेरगढ़ क्षेत्र में अवैध कॉलोनियां विकसित किए जाने की शिकायत मिली थी। मामले की पुष्टि के बाद संबंधित भू-स्वामियों को एचडीआर एक्ट 1975 की धाराओं के तहत नोटिस जारी कर आवश्यक अनुमति लेने के निर्देश दिए गए। लेकिन न तो निर्माण रोका गया और न ही विभाग से अनुमति ली गई।
कार्रवाई के लिए जिला उपायुक्त से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया गया था। अब इस अवैध कॉलोनी के संबंध में भू-स्वामियों व डीलरों के खिलाफ पुलिस को शिकायत भेजी गई, जिस पर इन्फोर्समेंट थाना, कैथल में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
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डीटीपी ने सभी प्रॉपर्टी डीलरों और भू-स्वामियों को चेतावनी दी गई है कि भविष्य में भी ऐसे अवैध निर्माणों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही उनसे अपील की गई है कि वे ग्रुप हाउसिंग स्कीम, दीन दयाल हाउसिंग स्कीम या अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग स्कीम के तहत विभाग से लाइसेंस प्राप्त कर वैध कॉलोनी विकसित करें और आम लोगों को किफायती आवास उपलब्ध कराएं।
ोआम नागरिक सस्ते प्लॉट के लालच में अवैध कॉलोनियों में निवेश न करें। प्रॉपर्टी खरीदने से पहले संबंधित विभाग से वैधता की पुष्टि अवश्य करें। यदि कोई व्यक्ति अवैध कॉलोनी में प्लॉट खरीदता है या निर्माण करता है, तो उसके खिलाफ 50,000 रुपये जुर्माने और तीन साल की सजा तक का प्रावधान है। -प्रवीण कुमार, जिला नगर योजनाकार
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कैथल। शहर में चार एकड़ क्षेत्र में विकसित की जा रही दो अवैध कॉलोनियों पर जिला नगर योजनाकार (डीटीपी) कार्यालय ने कार्रवाई करते हुए पीला पंजा चलाया। शेरगढ़ क्षेत्र में लगभग साढ़े आठ एकड़ में विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी की मिट्टी व टाइलों से बनी सड़कों, सीवरेज आदि को शुरुआती चरण में ध्वस्त किया गया।
इस कार्रवाई का नेतृत्व जिला नगर योजनाकार प्रवीण कुमार ने किया, जबकि एचएसएएमबी के कार्यकारी अभियंता सतपाल को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था।
प्रवीण कुमार ने बताया कि कार्यालय को राजस्व संपदा पट्टी चौधरी और शेरगढ़ क्षेत्र में अवैध कॉलोनियां विकसित किए जाने की शिकायत मिली थी। मामले की पुष्टि के बाद संबंधित भू-स्वामियों को एचडीआर एक्ट 1975 की धाराओं के तहत नोटिस जारी कर आवश्यक अनुमति लेने के निर्देश दिए गए। लेकिन न तो निर्माण रोका गया और न ही विभाग से अनुमति ली गई।
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कार्रवाई के लिए जिला उपायुक्त से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया गया था। अब इस अवैध कॉलोनी के संबंध में भू-स्वामियों व डीलरों के खिलाफ पुलिस को शिकायत भेजी गई, जिस पर इन्फोर्समेंट थाना, कैथल में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
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डीटीपी ने सभी प्रॉपर्टी डीलरों और भू-स्वामियों को चेतावनी दी गई है कि भविष्य में भी ऐसे अवैध निर्माणों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही उनसे अपील की गई है कि वे ग्रुप हाउसिंग स्कीम, दीन दयाल हाउसिंग स्कीम या अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग स्कीम के तहत विभाग से लाइसेंस प्राप्त कर वैध कॉलोनी विकसित करें और आम लोगों को किफायती आवास उपलब्ध कराएं।
ोआम नागरिक सस्ते प्लॉट के लालच में अवैध कॉलोनियों में निवेश न करें। प्रॉपर्टी खरीदने से पहले संबंधित विभाग से वैधता की पुष्टि अवश्य करें। यदि कोई व्यक्ति अवैध कॉलोनी में प्लॉट खरीदता है या निर्माण करता है, तो उसके खिलाफ 50,000 रुपये जुर्माने और तीन साल की सजा तक का प्रावधान है। -प्रवीण कुमार, जिला नगर योजनाकार