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Kaithal News: उपभोक्ता दिवस पर बताए अधिकार
Thu, 26 Dec 2024 12:25 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
Updated Thu, 26 Dec 2024 12:25 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
कलायत। उपमंडल के शिमला गांव में मंगलवार को खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया। इस मौके पर विभागीय निरीक्षक सुरेश शर्मा ने कहा कि हर साल 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस या भारतीय ग्राहक दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य उपभोक्ता के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।
उन्होंने बताया कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 प्रत्येक नागरिक को अपने हितों की रक्षा करने और विक्रेताओं, व्यापारियों और बड़े ब्रांड की ओर से किसी भी तरह के शोषण के
खिलाफ उचित कदम उठाने का अधिकार देता है।
उन्होंने कहा कि 1986 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है। यह कानून जुलाई 2020 में लागू हुआ। यह कानून भारत के उपभोक्ता अधिकार आंदोलन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ, जिसने शिकायतों के समाधान और उपभोक्ता मुआवजा सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचा प्रदान किया। उन्होंने पात्र राशन कार्डों को विभाग की ओर से समय-समय पर दिए जाने वाले राशन के साथ डिपो धारकों से मिलने वाली पीओएस रसीद लेने के बारे में भी जानकारी दी।
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सुरेश शर्मा ने कहा कि यदि कोई डिपो धारक, गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप या ईंट भट्ठे पर आम नागरिक के साथ किसी भी प्रकार की मनमानी होती है तो उसके बारे में तुरंत नजदीकी विभाग को या फिर टोल फ्री नंबर 18001802087 पर शिकायत दर्ज करवाएं।
कार्यक्रम में उन्होंने जागो ग्राहक जागो को लेकर अनेक जानकारियां भी दीं। कार्यक्रम में कलायत खंड के राशन डिपो प्रधान राजेश रामगढ़, वेद प्रकाश खरक पांडवा, मनोज शिमला, राजकुमार बालू व प्रवीण शर्मा मौजूद रहे।
योजनाओं का लाभ समय पर उठाएं : मुकेश गुप्ता
गुहला-चीका। चीका में मंगलवार को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया। खाद्य एवं आपूर्ति निरीक्षक मुकेश गुप्ता की अगुवाई में आयोजित कार्यक्रम में डिपो संचालक, आम ग्रामीण और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुकेश गुप्ता ने कहा कि उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए विभाग द्वारा समय-समय पर इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसके माध्यम से लोगों को उनके अधिकारों की जानकारी दी जाती है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता डिपो की दुकान के साथ-साथ पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी व अन्य स्थानों पर सामान को खरीदते समय गुणवत्ता व पैमाने पर ध्यान रखें। इस अवसर पर विनोद शर्मा, विवेकानंद, राहुल चौहान भी मौजूद रहे। संवाद
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कलायत। उपमंडल के शिमला गांव में मंगलवार को खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया। इस मौके पर विभागीय निरीक्षक सुरेश शर्मा ने कहा कि हर साल 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस या भारतीय ग्राहक दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य उपभोक्ता के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।
उन्होंने बताया कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 प्रत्येक नागरिक को अपने हितों की रक्षा करने और विक्रेताओं, व्यापारियों और बड़े ब्रांड की ओर से किसी भी तरह के शोषण के
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खिलाफ उचित कदम उठाने का अधिकार देता है।
उन्होंने कहा कि 1986 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है। यह कानून जुलाई 2020 में लागू हुआ। यह कानून भारत के उपभोक्ता अधिकार आंदोलन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ, जिसने शिकायतों के समाधान और उपभोक्ता मुआवजा सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचा प्रदान किया। उन्होंने पात्र राशन कार्डों को विभाग की ओर से समय-समय पर दिए जाने वाले राशन के साथ डिपो धारकों से मिलने वाली पीओएस रसीद लेने के बारे में भी जानकारी दी।
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सुरेश शर्मा ने कहा कि यदि कोई डिपो धारक, गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप या ईंट भट्ठे पर आम नागरिक के साथ किसी भी प्रकार की मनमानी होती है तो उसके बारे में तुरंत नजदीकी विभाग को या फिर टोल फ्री नंबर 18001802087 पर शिकायत दर्ज करवाएं।
कार्यक्रम में उन्होंने जागो ग्राहक जागो को लेकर अनेक जानकारियां भी दीं। कार्यक्रम में कलायत खंड के राशन डिपो प्रधान राजेश रामगढ़, वेद प्रकाश खरक पांडवा, मनोज शिमला, राजकुमार बालू व प्रवीण शर्मा मौजूद रहे।
योजनाओं का लाभ समय पर उठाएं : मुकेश गुप्ता
गुहला-चीका। चीका में मंगलवार को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया। खाद्य एवं आपूर्ति निरीक्षक मुकेश गुप्ता की अगुवाई में आयोजित कार्यक्रम में डिपो संचालक, आम ग्रामीण और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुकेश गुप्ता ने कहा कि उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए विभाग द्वारा समय-समय पर इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसके माध्यम से लोगों को उनके अधिकारों की जानकारी दी जाती है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता डिपो की दुकान के साथ-साथ पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी व अन्य स्थानों पर सामान को खरीदते समय गुणवत्ता व पैमाने पर ध्यान रखें। इस अवसर पर विनोद शर्मा, विवेकानंद, राहुल चौहान भी मौजूद रहे। संवाद

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