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Kaithal News: 10 वर्ष पुराने निजी स्कूलों की मान्यता का नवीनीकरण जरूरी

Sat, 02 Mar 2024 03:15 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल Updated Sat, 02 Mar 2024 03:15 AM IST
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Renewal of recognition of 10 year old private schools necessary
कैथल। शिक्षा विभाग की ओर से जिले के सभी 10 वर्ष से अधिक पुराने निजी स्कूलों के पास मान्यता को नवीनीकरण कराने का नोटिस भेजा गया है। इसके तहत स्कूल संचालकों को यह 31 मार्च तक रिव्यू करवाना है।
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जानकारी के अनुसार, जिले में लगभग 30 स्कूल ऐसे हैं, जो 10 वर्ष से अधिक पुराने हैं। इनमें से अब तक किसी भी स्कूल संचालक ने रिव्यू करवाने की प्रक्रिया को शुरू नहीं किया है, जबकि 10 साल पूर्व स्थायी मान्यता लेने वाले सभी निजी स्कूलों को दोबारा मान्यता लेनी होगी। यही कारण है कि जिला शिक्षा विभाग ने सभी 10 साल पुराने निजी स्कूलों को मान्यता का नवीनीकरण कराने के निर्देश दिए हैं।
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हरियाणा स्कूल शिक्षा नियम 2003 के नियम 39 के तहत किए गए प्रावधान के मद्देनजर यदि इस श्रेणी में आने वाला कोई भी स्कूल एक महीने के भीतर मान्यता के लिए आवेदन नहीं करेगा, तो संबंधित स्कूल के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू की जाएगी।
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वर्जन---

10 वर्ष से पुराने सभी स्कूलों के पास मान्यता को रिव्यू कराने के लिए नोटिस भेजा गया है। 31 मार्च 2024 तक निजी स्कूल अपनी मान्यता को रिव्यू कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। जो स्कूल मान्यता रिव्यू नहीं कराएंगे उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
-डॉ. सुभाष चंद वर्मा, कैथल जिला शिक्षा अधिकारी।
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