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Kaithal News: राजनीतिक प्रचारकों को जाना होगा बाहर

Tue, 21 May 2024 05:01 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल Updated Tue, 21 May 2024 05:01 AM IST
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Political campaigners will have to go out
संवाद न्यूज एजेंसी
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कैथल। जिले में लोकसभा आम चुनाव के तहत 25 मई को सुबह सात बजे से शाम बजे तक मतदान होना है। निर्वाचन आयोग की हिदायतानुसार 23 मई को सायं छह बजे के बाद चुनाव प्रचार बंद करना होगा। समय सीमा के बाद बाहरी व्यक्तियों यानि राजनीतिक प्रचारक जो इस जिला से संबंधित नहीं हैं, उन्हें वह जिला छोड़ना होगा।

यह जानकारी सोमवार को जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी प्रशांत पंवार ने दी है। लघु सचिवालय में उन्होंने राजनैतिक पार्टियों व प्रत्याशियों के प्रतिनिधियों को चुनाव संबंधित दिशा-निर्देश दिए। बताया कि मतदान के दिन केवल एक वाहन चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी, एक उसके चुनाव एजेंट द्वारा व एक वाहन संबंधित प्रत्याशी के कार्यकर्ताओं के लिए स्वीकृत है। इसके अतिरिक्त कोई भी वाहन चलाना प्रतिबंधित रहेगा।
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उडीसी ने राजनैतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों को अवगत करवाया कि मतदान केंद्र की 100 मीटर की अवधि में किसी भी प्रकार के मोबाइल फोन, कोडलैस फोन की अनुमति नहीं है। यह आदेश मतदान ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों पर लागू नहीं होंगे। इसके अलावा मतदाताओं को दी जाने वाली वोटर स्लीप सादे कागज पर होनी चाहिए। उस पर किसी भी प्रत्याशी का नाम व चुनाव चिह्न आदि नहीं होना चाहिए।
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इस मौके पर एडीसी एवं एआरओ पूंडरी सी जया श्रद्धा, एसडीएम एवं एआरओ कैथल सुशील कुमार, एसडीएम एवं एआरओ कलायत सत्यवान सिंह मान आदि मौजूद रहे।
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