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बकाया ब्याज माफी के लिए महिलाओं के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना शुरू

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 08 Apr 2022 02:00 AM IST
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OTS scheme started for interest waiver for women
कैथल। प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए महिला विकास निगम के ऋणों का बकाया ब्याज माफ करने के लिए वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) योजना शुरू की है। इसके तहत महिला लाभार्थी मूल ऋण की पूरी बकाया राशि का भुगतान एकमुश्त या छह किस्तों में एक जून 2022 तक लौटाता है तो उसका पूरा ब्याज माफ कर दिया जाएगा। डीसी प्रदीप दहिया ने यह जानकारी देते हुए बताया कि यह योजना उन महिला ऋणियों को कवर करेगी, जिनका ब्याज 31 मार्च 2019 को भुगतान के लिए बकाया है। योजना 31 मार्च 2019 को डिफॉल्ट रूप से मूल राशि पर लागू होगी लेकिन उसके बाद भुगतान की गई मूल राशि शामिल नहीं होगी। उन्होंने बताया कि ऋण लेने वालों को छह महीने के भीतर इसका लाभ उठाने की अनुमति दी जाएगी। यदि ऋणी द्वारा बकाया मूल राशि को एकमुश्त या किस्तों में छह महीने के भीतर चुका दिया जाता है तो वह लाभार्थी महिला ब्याज की 100 फीसदी छूट के लिए पात्र होगी। डीसी ने स्पष्ट किया कि ऋणी को छूट का लाभ बकाया मूलधन की अंतिम किस्त के भुगतान के समय दिया जाएगा। ब्याज में छूट केवल उन्हीं कर्जदारों को दी जाएगी जो छह माह के भीतर पूरी बकाया मूल का भुगतान कर देंगे। योजना के लाभार्थी कम से कम एक वर्ष के अंतराल के बाद ही भविष्य में एक और ऋण अग्रिम कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि सरकार की योजना छह महीने तक मान्य होगी और किसी भी आधार पर या किसी न्यायालय के मामले या मध्यस्थता के बहाने योजना की मान्यता अवधि समाप्त होने के बाद किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि हरियाणा महिला विकास निगम की ऋणी लाभार्थियों को लाभ देने की इस प्रक्रिया में राज्य सरकार को आर्थिक हानि उठानी पड़ेगी, लेकिन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है। डीसी ने सभी लाभार्थियों से आह्वान किया कि वे इस योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं।
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