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बाइक चोरी के दोषी को डेढ़ साल की सजा
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कैथल। बाइक चोरी के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेश कत्याल ने डेढ़ साल के कारावास और छह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर दो महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
कर्मजीत वासी न्यू प्योदा रोड, गली नंबर 16 ने थाना शहर में 10 अक्तूबर 2019 को धारा 379, 413, 411 आईपीसी के तहत यह मुकदमा दर्ज करवाया था। एफआईआर के अनुसार 7 अक्तूबर 2019 को कर्मजीत के ताऊ का लड़का शीशपाल उसकी मोटरसाइकिल लेकर नई सब्जी मंडी कैथल गया था। वहां उसने बाइक खड़ी की और जब वापस लौटा तो वह चोरी हो चुकी थी।
शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज करके आरोपी साहिल का पता लगाया और उसे 19 नवंबर को तितरम कैथल के बीच से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने चालान तैयार करके अदालत में पेश किया। स्टेट की ओर से केस की पैरवी उप जिला न्यायवादी जसबीर ढांडा ने की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद सेशन जज ने साहिल को दोषी पाया और डेढ़ साल कैद तथा छह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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कर्मजीत वासी न्यू प्योदा रोड, गली नंबर 16 ने थाना शहर में 10 अक्तूबर 2019 को धारा 379, 413, 411 आईपीसी के तहत यह मुकदमा दर्ज करवाया था। एफआईआर के अनुसार 7 अक्तूबर 2019 को कर्मजीत के ताऊ का लड़का शीशपाल उसकी मोटरसाइकिल लेकर नई सब्जी मंडी कैथल गया था। वहां उसने बाइक खड़ी की और जब वापस लौटा तो वह चोरी हो चुकी थी।
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शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज करके आरोपी साहिल का पता लगाया और उसे 19 नवंबर को तितरम कैथल के बीच से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने चालान तैयार करके अदालत में पेश किया। स्टेट की ओर से केस की पैरवी उप जिला न्यायवादी जसबीर ढांडा ने की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद सेशन जज ने साहिल को दोषी पाया और डेढ़ साल कैद तथा छह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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