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छेड़छाड़ में डेढ़ साल कैद, दस हजार रुपये जुर्माना
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कैथल। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूनम सुनेजा ने छेड़छाड़ के एक मामले में दोषी करार दिए गए गांव सौंगरी निवासी वीरेंद्र को डेढ़ साल कैद व दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में एक माह की सजा अतिरिक्त काटनी पड़ेगी।
पीड़िता की शिकायत पर 12 मार्च 2020 को धारा 354-ए आईपीसी तथा धारा 12 पोक्सो एकट के तहत मुकदमा नंबर 39 थाना राजौंद में दर्ज किया गया था। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार शिकायतकर्ता ने बताया कि वह ग्यारहवीं कक्षा की छात्रा है। 11 मार्च 2020 को वह स्कूल से पेपर देकर दोपहर 11 बजे अपने घर आ रही थी। रास्ते में उसे बिंद्र उर्फ विरेंद्र निवासी गांव सोंगरी स्कूल के बाहर मिला। फिर उसने छात्रा का हाथ पकड़ा और छेड़छाड़ की। वह कई बार पहले भी छात्रा के साथ ऐसी हरकत कर चुका था। इस बारे में थाना राजौंद में केस दर्ज किया गया और आरोपी को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया गया।
पुलिस ने केस का चालान तैयार कर अदालत में भेजा। शिकायत पक्ष की ओर से मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी जय भगवान गोयल ने की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद एडीजे पूनम सुनेजा ने वीरेंद्र को दोषी पाया और उपरोक्त सजा सुनाई।
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पीड़िता की शिकायत पर 12 मार्च 2020 को धारा 354-ए आईपीसी तथा धारा 12 पोक्सो एकट के तहत मुकदमा नंबर 39 थाना राजौंद में दर्ज किया गया था। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार शिकायतकर्ता ने बताया कि वह ग्यारहवीं कक्षा की छात्रा है। 11 मार्च 2020 को वह स्कूल से पेपर देकर दोपहर 11 बजे अपने घर आ रही थी। रास्ते में उसे बिंद्र उर्फ विरेंद्र निवासी गांव सोंगरी स्कूल के बाहर मिला। फिर उसने छात्रा का हाथ पकड़ा और छेड़छाड़ की। वह कई बार पहले भी छात्रा के साथ ऐसी हरकत कर चुका था। इस बारे में थाना राजौंद में केस दर्ज किया गया और आरोपी को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया गया।
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पुलिस ने केस का चालान तैयार कर अदालत में भेजा। शिकायत पक्ष की ओर से मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी जय भगवान गोयल ने की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद एडीजे पूनम सुनेजा ने वीरेंद्र को दोषी पाया और उपरोक्त सजा सुनाई।
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