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Kaithal News: पीआईटी एनडीपीएस एक्ट में एक आरोपी को जेल

Thu, 16 Jan 2025 01:14 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल Updated Thu, 16 Jan 2025 01:14 AM IST
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One accused jailed under PIT NDPS Act
संवाद न्यूज एजेंसी
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कैथल। पुलिस ने पीआईटी एनडीपीएस एक्ट के तहत एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी कवारतन गांव निवासी बलविंद्र सिंह उर्फ जोगा सिंह को पीआईटी एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया।

एसपी राजेश कालिया ने बताया कि पीआईटी एनडीपीएस एक्ट में जो आरोपी लंबे समय से नशे के कारोबार से जुड़ा हुआ है और बार-बार ऐसे मामलों में पकड़ा जाता रहा है। ऐसे में उसके आदतन नशा तस्कर होने का अनुमान होने पर पुलिस द्वारा उसके खिलाफ कार्रवाई करके गृह सचिव को भेजा जाता है।
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गौरतलब है कि इस एक्ट में गिरफ्तारी के लिए आरोपी के पास से कुछ भी बरामद होना जरूरी नहीं है। उसे डिटेन किया जा सकता है। आरोपी बलविंद्र के खिलाफ नशा तस्करी के चार मामले दर्ज है। गृह सचिव ने आरोपी के खिलाफ आदेश पारित करते हुए उसे जेल भेजने के आदेश दिए थे। कहा कि इस एक्ट के तहत नशा बेचने वालों, नशा रखने वालों, नशा बनाने वालों, एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई करने वालों, नशा बेचने वालों का सहयोग करने वालों, प्रत्यक्ष या
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अप्रत्यक्ष रूप से नशा बेचने वालों की फाइनेंशियल हेल्प करने वालों और ऐसे अपराधों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है।

एसपी ने कहा कि पीआईटी एनडीपीएस एक्ट में कार्रवाई के लिए जिला के अन्य नशा तस्करों को भी चिह्नित किया जा रहा है, जो उनको खिलाफ भविष्य में कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। एसपी ने सख्त लहजे में कहा कि नशा तस्कर समाज को खोखला कर रहे है, उनके खिलाफ सख्ती बरती जाएगी। नशा तस्करों की असली जगह सलाखों पीछे है। नशा तस्कर इस घृण कृत्य को छोड़कर समाज के मुख्यधारा में लौट आए, नहीं तो उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कैथल पुलिस का उद्देश्य जिला को नशा मुक्त बनाना है, किसी भी नशा तस्कर को बख्शा नहीं जाएगा।
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