फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kaithal News ›   Nine convicted in 2022 Deeg murder and assault case; six sentenced to life imprisonment.

Kaithal News: 2022 के डीग मर्डर और मारपीट मामले में नौ लोग दोषी करार, छह को उम्रकैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 11:13 PM IST
विज्ञापन
Nine convicted in 2022 Deeg murder and assault case; six sentenced to life imprisonment.
कैथल। पूंडरी पुलिस स्टेशन के तहत आने वाले डीग गांव में हत्या के मामले में अदालत ने नौ आरोपियों को दोषी करार दिया है। एडिशनल सेशन जज डॉ. नंदिता कौशिक की अदालत ने 4 फरवरी 2022 को डीग गांव में हुई एक घटना से जुड़े हत्या और मारपीट के क्रॉस केस में छह आरोपियों धनपत, अंकित, बलिंदर, राजीव, कंवरभान और अमित को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत अंकित की हत्या का दोषी ठहराया गया।
विज्ञापन

अदालत ने सभी छह दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई और सभी पर 1.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माने की रकम मृतक अंकित के परिवार वालों को मुआवजे के तौर पर दी जाएगी। अभियोजन पक्ष ने हत्या के मामले में कुल 18 गवाहों से पूछताछ की। यह मामला एफआईआर नंबर 75/2022 के तौर पर दर्ज किया गया था। सरकारी वकील (एडीए) कुलदीप गर्ग ने अभियोजन पक्ष का प्रतिनिधित्व किया। इससे जुड़े मारपीट के मामले में जगदेव, विकास और सुल्तान को धनपत, राजीव, शीलो देवी और हिरके राम के साथ मारपीट करने का दोषी ठहराया गया।
विज्ञापन

घटना में धनपत और शीलो देवी की हड्डियां टूट गई थीं। अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना के दौरान विकास ने पांच राउंड गोली चलाई थी। अदालत ने तीनों दोषियों को आईपीसी की धारा 326 और 307 के तहत पांच साल की सजा सुनाई और हर एक पर 71,000 रुपये का जुर्माना लगाया। अभियोजन पक्ष ने मामले के इस हिस्से में 16 गवाहों से पूछताछ की।
विज्ञापन
विज्ञापन

एडीए कुलदीप गर्ग के अनुसार, यह विवाद जगदेव की ओर से अपनी बहन आरती के नाम पर खरीदी गई जमीन के टुकड़े के लिए शुरू हुआ था। यह जमीन उसी खेवट में थी जिसमें धनपत की जमीन थी। घटना के दिन, जगदेव और उसके साथी उसके ऑफिस में जमा हुए थे। विकास के पास एक रिवॉल्वर और एक डबल-बैरल बंदूक थी। राजीव जगदेव के ऑफिस गया और उसे अपशब्द कहे जिसके बाद जगदेव और उसके साथी धनपत और होशियारा सिंह के बन रहे घर की ओर गए। उनके पास जानलेवा हथियार थे और उन्होंने विरोधी पक्ष के लोगों पर हमला किया।

घटना के दौरान विकास ने पांच गोलियां चलाईं। ग्रामीणों के दखल के बाद वे लोग पीछे हट गए। धनपत और उसके साथियों ने उस समूह का पीछा किया और अंकित को पकड़ लिया। उन्होंने उस पर हमला किया और पीट-पीटकर उसकी हत्या कर दी। कोर्ट ने ट्रायल के दौरान पेश किए गए सबूतों पर विचार करने के बाद, नौ आरोपियों को उन पर साबित हुए आरोपों के आधार पर दोषी ठहराया। एक और आरोपी, अंकुश की ट्रायल के दौरान मौत हो गई। रिंकू और दीपक को बाद में गिरफ्तार किया गया और अभी उन पर मुकदमा चल रहा है। उनकी कानूनी कार्यवाही कोर्ट में लंबित है और मौजूदा कार्यवाही में नौ आरोपियों को दोषी ठहराए जाने का उन पर कोई असर नहीं पड़ा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed