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Kaithal News: स्मैक रखने के दोषी मां-बेटे को दो-दो साल कैद
Sat, 23 Dec 2023 02:31 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
Updated Sat, 23 Dec 2023 02:31 AM IST
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कैथल। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संगीता राय सचदेव की अदालत ने स्मैक रखने के दोषी मां-बेटे को दो-दो साल कैद की सजा सुनाई है। दोनों पर 35-35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर दोनों को छह महीने की अतिरिक्त सजा कटनी होगी। इस बारे में थाना गुहला के एसआई जोगिंद्र सिंह ने आठ नवंबर 2020 को केस दर्ज करवाया था।
केस की पैरवी कर कर रहे उप जिला न्यायवादी जय भगवान गोयल ने बताया कि शिकायतकर्ता एसआई जोगिंद्र सिंह टीम के साथ गश्त कर रहे थे। इस दौरान उन्हें सूचना मिली कि खरकां गांव निवासी रवि अपने घर पर ही स्मैक बेच रहा है। इस पर जोगिंद्र सिंह पुलिस कर्मचारियों के साथ मौके पर पहुंचे। उन्हें देखकर वहां एक युवक व एक महिला मकान के पीछे की तरफ भागने लगे। इस पर पुलिस ने उनको मकान के आंगन में काबू कर लिया। आरोपियों की पहचान रवि और बीरो देवी निवासी गांव खरकां के रूप में हुई। दोनों रिश्ते में मां-बेटा निकले। जब दोनों की मजिस्ट्रेट के सामने नियमानुसार तलाशी ली गई तो रवि के पास से 13 ग्राम 140 मिलीग्राम और बीरो के पास से 10 ग्राम 620 मिलीग्राम स्मैक बरामद हुई। पुलिस ने दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज करके उनको गिरफ्तार कर लिया और दोनों का चालान तैयार करके अदालत को सौंप दिया। अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद मां-बेटे को स्मैक रखने का दोषी पाया। इस पर अदालत ने दोनों को दो-दो साल के कारावास और 35-35 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुना दी।
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केस की पैरवी कर कर रहे उप जिला न्यायवादी जय भगवान गोयल ने बताया कि शिकायतकर्ता एसआई जोगिंद्र सिंह टीम के साथ गश्त कर रहे थे। इस दौरान उन्हें सूचना मिली कि खरकां गांव निवासी रवि अपने घर पर ही स्मैक बेच रहा है। इस पर जोगिंद्र सिंह पुलिस कर्मचारियों के साथ मौके पर पहुंचे। उन्हें देखकर वहां एक युवक व एक महिला मकान के पीछे की तरफ भागने लगे। इस पर पुलिस ने उनको मकान के आंगन में काबू कर लिया। आरोपियों की पहचान रवि और बीरो देवी निवासी गांव खरकां के रूप में हुई। दोनों रिश्ते में मां-बेटा निकले। जब दोनों की मजिस्ट्रेट के सामने नियमानुसार तलाशी ली गई तो रवि के पास से 13 ग्राम 140 मिलीग्राम और बीरो के पास से 10 ग्राम 620 मिलीग्राम स्मैक बरामद हुई। पुलिस ने दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज करके उनको गिरफ्तार कर लिया और दोनों का चालान तैयार करके अदालत को सौंप दिया। अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद मां-बेटे को स्मैक रखने का दोषी पाया। इस पर अदालत ने दोनों को दो-दो साल के कारावास और 35-35 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुना दी।
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