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Kaithal News: थर्ड डिग्री टॉर्चर का आरोप लगाने वाली ममता की बेल अर्जी नहीं लग पाई
Wed, 13 Aug 2025 01:28 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
Updated Wed, 13 Aug 2025 01:28 AM IST
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कैथल। सीवन थाने में पूछताछ के दौरान थर्ड डिग्री टॉर्चर का आरोप लगाने वाली महिला ममता की बेल अर्जी दाखिल नहीं हो पाई। कारण, पुलिस ने उनके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।
कैथल एसआईटी ने ममता को रविवार को गिरफ्तार किया था। आरोप है कि ममता ने एक किशोरी को युवक के साथ भगाने में सहयोग किया। अदालत ने उसी दिन उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। अगली पेशी 22 अगस्त को होगी।
ममता पक्ष के वकील के अनुसार, पॉक्सो एक्ट के प्रावधानों के चलते उनकी 14 दिन की न्यायिक हिरासत पूरी होने के बाद ही बेल अर्जी लगाई जा सकेगी।
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कैथल एसआईटी ने ममता को रविवार को गिरफ्तार किया था। आरोप है कि ममता ने एक किशोरी को युवक के साथ भगाने में सहयोग किया। अदालत ने उसी दिन उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। अगली पेशी 22 अगस्त को होगी।
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ममता पक्ष के वकील के अनुसार, पॉक्सो एक्ट के प्रावधानों के चलते उनकी 14 दिन की न्यायिक हिरासत पूरी होने के बाद ही बेल अर्जी लगाई जा सकेगी।