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Kaithal News: किशोर न्याय अधिनियम पर किया जागरूक
Thu, 21 Dec 2023 01:11 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
Updated Thu, 21 Dec 2023 01:11 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
कैथल। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कैथल के कार्यकारी अध्यक्ष एवं अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. गगनदीप कौर सिंह के निर्देशानुसार वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र के सभागार में जिला बार एसोसिएशन कैथल के अधिवक्ताओं और बाल कल्याण समिति के लिए कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में पैनल अधिवक्ता अरविंद खुरानिया ने उपस्थित जनों को किशोर न्याय अधिनियम 2015 के बारे में जागरूक किया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव दानिश गुप्ता ने बताया कि किशोर न्याय बोर्ड मुख्यत: 18 वर्ष तक के बच्चों के मामलों की सुनवाई करता है। बच्चों को आपराधिक गतिविधियों से दूर रहना चाहिए और इस बारे में उन्हें जागरूक करने के लिए किशोर न्याय बोर्ड कार्य करता है। अगर किन्हीं कारणों से कोई बच्चा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त हो जाता है तो उसकी काउंसलिंग भी की जाती है। बोर्ड की ओर से बच्चों को व्यक्तिगत तौर पर सुना जाता है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में संविधान के अनुसार गरीबों व समाज के कमजोर वर्गों के लिए निशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था की गई है। राज्य का उत्तरदायित्व है कि सबके लिए समान अवसर सुनिश्चित करें। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की हेल्पलाइन नंबर 01746-235759 पर किसी भी तरह की कानूनी या सामाजिक समस्या के बारे में भी बात कर सकते हैं।
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कैथल। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कैथल के कार्यकारी अध्यक्ष एवं अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. गगनदीप कौर सिंह के निर्देशानुसार वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र के सभागार में जिला बार एसोसिएशन कैथल के अधिवक्ताओं और बाल कल्याण समिति के लिए कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में पैनल अधिवक्ता अरविंद खुरानिया ने उपस्थित जनों को किशोर न्याय अधिनियम 2015 के बारे में जागरूक किया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव दानिश गुप्ता ने बताया कि किशोर न्याय बोर्ड मुख्यत: 18 वर्ष तक के बच्चों के मामलों की सुनवाई करता है। बच्चों को आपराधिक गतिविधियों से दूर रहना चाहिए और इस बारे में उन्हें जागरूक करने के लिए किशोर न्याय बोर्ड कार्य करता है। अगर किन्हीं कारणों से कोई बच्चा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त हो जाता है तो उसकी काउंसलिंग भी की जाती है। बोर्ड की ओर से बच्चों को व्यक्तिगत तौर पर सुना जाता है।
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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में संविधान के अनुसार गरीबों व समाज के कमजोर वर्गों के लिए निशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था की गई है। राज्य का उत्तरदायित्व है कि सबके लिए समान अवसर सुनिश्चित करें। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की हेल्पलाइन नंबर 01746-235759 पर किसी भी तरह की कानूनी या सामाजिक समस्या के बारे में भी बात कर सकते हैं।
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